Collector’s Order: बीजामंडल मे नागपंचमी पर पूजा की तो एक साल की कैद या दो लाख जुर्माना

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Collector’s Order: बीजामंडल मे नागपंचमी पर पूजा की तो एक साल की कैद या दो लाख जुर्माना

भोपाल: विदिशा कलेक्टर ने फरमान जारी किया है कि विदिशा के बीजामंडल मंदिर में नागपंचमी पर किसी ने पूजा की तो उसे दो वर्ष का कारावास अथया एक लाख रुपए जुर्माना की सजा दी जाएगी। विदिशा पुलिस अधीक्षक को कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि नागपंचमी पर बीजामंडल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था करें।

दरअसल विदिशा निवासी धु्रव चतुर्वेदी और अन्य युवाओं और हिंदु श्रद्धालुओं ने नौ अगस्त नागपंचमी के दिन विदिशा स्थित बीजामंडल में पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के लिए ज्ञापन दिया था। कलेक्टर ने उन्हें यह अनुमति तो नहीं दी साथ ही विदिशा के पुलिस अधीक्षक को लिखित निर्देश जारी कर वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और किसी को भी पूजा अर्चना जैसा धार्मिक आयोजन यहां नहीं करने के निर्देश दिए है।

अपने निर्देशों में कलेक्टर ने कहा है कि अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल भोपाल ने उन्हें अवगत कराया है कि बीजामंडल मस्जिद एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। जहां पर किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वर्जित है। यही नहीं प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम के तहत स्मारक पर कोई नई परिपाटी का आयोजन आरंभ किया जाना नियम विरुद्ध है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत यह दंडनीय है। जिसके तहत दो वर्ष का कारावास अथवा एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनो दंड दिया जा सकता है। विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं समुदाय को इस स्मारक पर इस प्रकार के नये आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए नागपंचमी पर बीजामंडल में पुलिस बल तैनात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था करें।