Fire Plan is Necessary : हॉस्पिटल, मॉल समेत सभी मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों को 31 दिसंबर तक फायर प्लान देना जरूरी!

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Fire Plan is Necessary

Fire Plan is Necessary : हॉस्पिटल, मॉल समेत सभी मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों को 31 दिसंबर तक फायर प्लान देना जरूरी!

नगर निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी की, फिर रोज के हिसाब से जुर्माना देना होगा!

Indore : शहर के होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल सहित सभी रहवासी और व्यावसायिक बिल्डिंगों को 31 दिसंबर तक नगर निगम में फायर प्लान प्रस्तुत होगा। इसके बाद भी फायर प्लान नहीं देने वालों पर रोज के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की फायर शाखा ने एक सार्वजनिक सूचना भी अखबारों में जारी की है। इसमें 31 दिसंबर 2024 तक फायर प्लान देने का कहा गया है।

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निर्धारित समय सीमा में फायर प्लान न देने पर रोज 500 रुपए दंड लगेगा जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एक साल बाद प्रतिदिन 1 हजार रुपए दंड लगेगा। निगम अधिकारियों के अनुसार शहर की बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक बिल्डिंग में अग्निशमन यंत्र न लगे होने पर जिला प्रशासन और निगम के अफसरों ने मिलकर कार्रवाई शुरू की थी, जो कि थोड़े दिन चली और फिर बंद हो गई। इसलिए कि अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए लोगों ने समय मांगा था।

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अब निगम की फायर शाखा ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें 16 दिसंबर 2022 के उस आदेश का उल्लेख किया है जिसमें अग्निशमन यंत्र लगाने से पहले फायर प्लान देने के लिए एक महीने के समय दिया गया था। इसके बावजूद निगम की फायर शाखा में शहर की बहुमंजिला आवासीय और व्यावसायिक बिल्डिंगों को लेकर कोई फायर प्लान नहीं आया और न किसी ने अप्रूवल कराया। इसके चलते नगर निगम की फायर शाखा ने 31 दिसंबर 2024 तक प्लान देने की समय सीमा तय कर दंड लगाने की सूचना सार्वजनिक की है।

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फायर प्लान देना इसलिए जरूरी

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार जिस तरह से मकान बनाने के लिए निगम से पहले नक्शा मंजूर कराना होता है, उसी तरह अग्निशमन यंत्र लगाने से पहले फायर प्लान का अप्रूवल कराना होता है। यह आवश्यक भी है। लेकिन, शहर के कई लोगों ने फायर प्लान अप्रूवल नहीं करवाया है। इसलिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सूचना सार्वजनिक की गई, ताकि शहर के शहर के व्यावसायिक भवन, होटल, हॉस्पिटल, मॉल, कार्यालय भवन, रहवासी सभा भवन और अन्य 31 दिसंबर 2024 तक फायर प्लान निगम दे सकें। इसके बाद रोजाना 500 रुपए दंड लगेगा और एक साल बाद दंड की राशि 1 हजार रुपए प्रतिदिन होगा।

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