GST on Health Insurance : स्वास्थ्य बीमा पर GST की छूट देने पर सहमति, पर फैसला परिषद करेगी!
जानिए, किन्हें स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट देने का निर्णय लिया गया!
New Delhi : ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। इस कदम से बीमा कंपनियों और पॉलिसीधारकों दोनों पर टैक्स का बोझ कम होगा। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिस्तरीय पैनल 31 अक्टूबर तक जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की अगली बैठक में लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जीएसटी छूट देने की तैयारी में है। जीओएम के अधिकांश सदस्यों ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए करों में कटौती का समर्थन किया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर पर निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई। जिसमें जीवन बीमा तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कर मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।
बीमा पर जीएसटी हटाने पर सहमति
इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लग रही है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि जीओएम के सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं। अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।
बैठक में शामिल हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता है, भले ही कवरेज राशि कितनी भी हो।
जीएसटी परिषद इस महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपेगी
जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।