Illegal Sale of Diesel : ‘होटल द पार्क’ के भूमिगत टैंक में डीजल खाली करते वाहन जब्त!

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया!

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Illegal Sale of Diesel : ‘होटल द पार्क’ के भूमिगत टैंक में डीजल खाली करते वाहन जब्त!

Indore : इंदौर जिले में अवैध पेट्रोल-डीजल भंडारण और क्रय-विक्रय पर खाद्य विभाग का अभियान जारी है। इस अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में बुधवार को अवैध रूप से डीजल का क्रय-विक्रय एवं परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की गई।

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जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि विजय नगर चौराहा स्थित आईपी फ्यूल स्टेशन के वाहन द्वारा ‘द पार्क होटल’ में डीजल का अवैध रूप से विक्रय एवं परिवहन किया जा रहा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए डीजल टैंकर वाहन सहित डिस्पेंसिंग मशीन को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि द पार्क होटल के भूमिगत टैंक में अवैध रूप से डीजल भरा जा रहा था। मौके पर उपस्थित ड्राइवर विशाल पाटीदार से डीजल टैंकर, डिस्पेंसिंग यूनिट और वाहन को जब्त कर कार्रवाई की गई।

मौके पर किसी भी ऑयल कंपनी की अनुमति एवं विस्फोटक विभाग की अनुमति नहीं पाई गई। डिस्पेंसिंग यूनिट भी नापतौल विभाग से सत्यापित नहीं थी। पूरी तरह अनधिकृत एवं अवैध रूप से डीजल का परिवहन एवं विक्रय करने पर वाहन चालक, आईपी फ्यूल स्टेशन के प्रोपराइटर आदि पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।