रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले दो लोगों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत जिलाबदर किया है।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत चौमुखीपुल निवासी राकेश उर्फ पप्पू सेक्सी पिता मन्नालाल सकलेचा को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।साथ ही पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत बावड़ी मोहल्ला निवासी बाला पिता नंदराम पारगी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।इस अवधि में दोनों आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।