Bhopal : सीबीआई ने बहुचर्चित व्यापमं मामले में विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत में 160 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया। इसमें धारा 419, 420, 467, 468, 471 और धारा-120 B और परीक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में 2000 पेज से ज्यादा का पूरक चालान पेश किया।
PMT परीक्षा (2013) में हुए फर्जीवाड़े में गुरुवार को सीबीआई ने 81 नए आरोपी बनाए हैं। इनमें व्यापमं के तत्कालीन नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारी एससी तिवारी और बीएन श्रीवास्तव, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक, चिरायु एवं पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के संचालक, एडमिशन कमेटी के सदस्य, बिचौलिये और परीक्षार्थियों के परिजनों और लाभार्थियों के नाम शामिल है।
आरोप है कि तीनों मेडिकल कालेज के चेयरमैन ने एमबीबीएस की काउंसलिंग के अंतिम दिन काउंसलिंग बंद करके स्टेट कोटे की सीटें पात्र उम्मीदवारों के स्थान पर अपात्र उम्मीदवारों को बेचकर उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दिया। इन अपात्र उम्मीदवारों से मोटी रकम की भी वसूली की गई।
सीबीआई ने व्यापमं द्वारा आयोजित PMT परीक्षा (2013) मामले में 31 अक्टूबर 2017 को विशेष अदालत में 592 लोगों के खिलाफ 1500 पेज का चालान पेश किया था। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर के मुताबिक, कोविड प्रोटोकॉल के तहत आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस नहीं जारी किए गए थे। अब अदालत ने आरोपियों को पेश होने के लिए 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक की पेशी तारीख नियत की हैं।