Check on Substandard Packaged Goods : नापतौल निरीक्षक ने दस से अधिक प्रतिष्ठानों से जप्त की अमानक पैकेज बंद वस्तुएं!

जानिए किस-किस क्षेत्र से किन-किन प्रतिष्ठानों से जप्त की अमानक पैकेज बंद वस्तुएं!  

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Check on Substandard Packaged Goods : नापतौल निरीक्षक ने दस से अधिक प्रतिष्ठानों से जप्त की अमानक पैकेज बंद वस्तुएं!

Ratlam : कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं नियंत्रक नापतौल मप्र. भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों पर निरीक्षक नापतौल भारतभूषण द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस- 24 दिसंबर के तारतम्य में उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु साप्ताहिक विशेष जांच का अभियान चलाया गया। जिसमें पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सर्वोत्तम किराना जवाहर नगर, कमल मार्केटिंग सैलाना रोड, शिवानन्द मार्केट जवाहर नगर, अंकित नमकीन सेंटर जवाहर नगर, मोदी ट्रैडर्स जवाहर नगर, भोलेनाथ के नमकीन मुक्तीधाम रोड, नेहा किराना अलकापुरी, त्रिशा आर्गेनिक फुड अंबे चौक, गौरवदीप डिपार्टमेन्टल स्टोर्स इंद्रलोक नगर, कैलाश कैथुनिया गजक एवं मुंगफली चिक्की निर्माण नयागांव, सांई नाथ नमकीन भण्डार राधाकृष्ण मंदिर स्थित दुकानों पर पैकेज बंद वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाऐं नहीं पाए जाने पर और विक्रय हेतु दुकान में प्रदर्शित करके रखने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम के सहपठित विधिक माप विज्ञान (पैकेज बंद वस्तुऐं) नियम के उल्लघंन और दंडनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। जांच दल में विभागीय कर्मचारी एवं अन्य में कैलाशचन्द्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल मौजूद थे। उपरोक्त दुकानों से जप्त किए पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माता, पैकिंग कर्ता और विपणनकर्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई है।

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नापतोल निरीक्षक भारत भूषण ने बताया कि उपभोक्ता पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैक कर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु का एमआरपी (सभी करों सहित), युनिट सेल प्राइज जैसी घोषणाएं अवश्य देखें। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता के साथ-साथ एमआरपी से अधिक पर विक्रय करना या एमआरपी को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बढ़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकतें हैं!