मध्यप्रदेश में बिना बीमा और PUC के चल रहे थे 6 हजार 168 वाहन, परिवहन विभाग ने वसूला 70 लाख का जुर्माना

50

मध्यप्रदेश में बिना बीमा और PUC के चल रहे थे 6 हजार 168 वाहन, परिवहन विभाग ने वसूला 70 लाख का जुर्माना

भोपाल: मध्यप्रदेश में 6 हजार 168 वाहन बिना बीमा और बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे।
परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में पंद्रह दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच चलाए गए प्रदेशव्यापी अभियान में ये सभी धरे गए। परिवहन विभाग ने पुलिस और प्रशासन की मदद से शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चलाया और यातायात नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे सत्तर लाख रुपए का जुर्माना वसूला है।
सभी को चेतावनी भी दी गई कि वे भविष्य में नियमों का पालन करें और वाहनों का बीमा जरुर करवाएं और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी वाहन की जांच कर जरुर बनवाएं।
उप आयुक्त परिवहन किरण शर्मा का कहना है कि ग्यारह दिवसीय इस अभियान के दौरान बीमा कराए बिना सड़कों पर दौड़ हे 3 हजार 456 वाहनों के चालान काटे गए। इनसे 38 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसी तरह बिना प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र लिए सड़कों पर दौड़ रहे 2 हजार 712 वाहनों को इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। इनके भी चालान बनाकर इनसे 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहरी क्षेत्रों में तो हमेशा ही वाहनों की निरंतर जांच होती रहती है। लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की जांच के लिए अभियान नहीं चलाए जाते है। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया था। बिना बीमा के चल रहे वाहनों से सड़क दुर्घटना होंने पर मृतक, घायल और वाहन कों होंने वाले नुकसान की भरपाई वाहन स्वामी को ही करना होती है इसीलिए थर्ड पार्टी अनिवार्य बीमा कराना आवश्यक है। मोटरयान अधिनियम में इसकी अनिवार्यता है। बीमा कराने पर वाहन और वाहन सवारोंं को होंने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है।
इसी तरह बिना प्रदूषण जांच कराए चल रहे वाहनों से पर्यावरण प्रदूषित होता रहता है। वाहनों की प्रदूषण जांच के बाद यह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यदि वाहन में किसी प्रकार की कमी होती है और वह अधिक धुंआ, प्रदूषण फैलाता है तो उसके मानक सही करते हुए प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है। इससे पर्यावरण संरक्षित होता है। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने सभी वाहन चालकों से वाहनों का अनिवार्य बीमा कराने और पीयूसी प्रमाणपत्र लेकर ही वाहनों का संचालन करने का आग्रह किया है।