भोपाल में किरायेदारों और मेहमानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य

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भोपाल में किरायेदारों और मेहमानों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य

भोपाल।  राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर में रहने वाले सभी किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं, घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर तथा होटल-लॉज में ठहरने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी अब पुलिस के पास होना अनिवार्य होगी।

पुलिस के अनुसार कई मामलों में अपराधी और संदिग्ध लोग आम नागरिकों की आड़ लेकर शहर में किराये के मकानों या लॉज में ठहर जाते हैं और बाद में गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस आयुक्त ने मकान मालिकों, हॉस्टल संचालकों, पीजी संचालकों और होटल-लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे तय प्रोफार्मा में किरायेदारों और मेहमानों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में जमा कराएं। इसमें पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और स्थायी पते जैसी जानकारी देना जरूरी होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भोपाल वीआईपी मूवमेंट और कई महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों वाला संवेदनशील शहर है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।