GAD’s New Instructions: 30 जून तक स्वमूल्यांकन जमा नहीं तो बिना स्वमूल्यांकन के फाइनल हो जाएगी कर्मचारियों- अधिकारियों की ACR

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GAD’s New Instructions: 30 जून तक स्वमूल्यांकन जमा नहीं तो बिना स्वमूल्यांकन के फाइनल हो जाएगी कर्मचारियों- अधिकारियों की ACR

 

भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी महकमों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने वार्षिक गोपनीय चरित्रावली(ACR)तीस जून तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर इसे समयबाधित मान प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन पर इस आशय की सील अंकित कर बिना स्वमूल्यांकन के अपनी टिप्पणी अंकित कर गोपनीय प्रतिवेदन को अंतिम रुप देने आगे बढ़ा सकेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी एसीएस, पीएस, विभागाध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से लिखी जाने वाली गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समय सारणी तय की है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तीस अप्रैल तक फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद संबंधित कर्मचारी तीस जून तक सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत कर सकेगा। प्रतिवेदग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन में 31 अगस्त तक मतांकन कर सकेगा। समीक्षक अधिकारी प्रतिवेदन में तीस सितंबर तक मतांकन कर सकेगा। स्वीकारकर्ता अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन में तीस नवंबर तक मतांकन कर सकेगा। सभी स्तरों से अंतिम रुप से मतांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होगी। 31 दिसंबर की स्थिति में सभी एसीआर विभाग के संरक्षण में संधारित की जाएगी। सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत न होंने की तिथि में वृद्धि होंने से उतने ही दिनों की सभी स्तरों पर वृद्धि होगी लेकिन अंतिम तारीख 31 दिसंबर रहेगी।

स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि तीस जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि तीस नवंबर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिए दो माह तथा समीक्षक अधिकारी के लिए एक माह की समयसीमा होगी।

31 दिसंबर के बाद दर्ज होंने वाले मतांकन को समयबाधित माना जाएगा और इस आशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ही तीस जून तक अपना स्वमूल्यांकन जमा नहीं करते है तो इसे भी समयबाधित मान आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी। यदि अधिकारी, कर्मचारी ने अपना गोपनीय प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत कर दिया है लेकिन उस पर चैनल के अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक नहीं हो पाया है तो इसके बाद कोई भी टिप्पणी नहीं लिखी जा सकेगी और ऐसे मामलोे में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जाएगा और ऐसे प्रकरणों में संबंधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी, कर्मचारी के समग्र अभिलेख और संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होंने पर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली कर प्रमाणित फोटोप्रति संबंधित शासकीय सेवक को एक माह की अवधि में प्रकटित की जाएगी। प्रकटन की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होंने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी के उन्नयन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।समयावधि में अभ्यावेदन प्रसतुत न करने पर वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जाएगी।

सक्षम अधिकारी को वस्तुनिष्ठ रुप से विश्लेषित करते हुए अर्द्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति से एक माह के भीतर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदन में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए कारण भी अंकित किये जाएंगे।

समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा।