समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराने वाले 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर लगेगा अर्थदण्ड

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समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराने वाले 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर लगेगा अर्थदण्ड

5 – 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी

ग्वालियर: लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जिले के 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदण्ड लगाने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रतिदिन 250 रुपए के मान से प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव पर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये कलेक्टर ने अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जिले के लोक सेवा प्रबंधक श्री सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के ग्राम पंचायत बोना विकासखंड डबरा के सचिव लाखन सिंह, विकासखंड मुरार की ग्राम पंचायत रौरा के सचिव बलवीर सिंह लोधी, ग्राम पंचायत बंधौली के सचिव राजीव यादव, विकासखंड घाटीगांव की ग्राम पंचायत तिघरा के सचिव पंजाब सिंह यादव, ग्राम पंचायत कुलैथ के सचिव साबिर हुसैन व ग्राम पंचायत जेबरा की सचिव प्रगति शुक्ला एवं ग्राम पंचायत धोबट विकासखंड भितरवार के सचिव लाखन सिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।