शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने पर शासकीय कर्मचारी और 3 अन्य परिजनों पर प्रकरण दर्ज

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शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने पर शासकीय कर्मचारी और 3 अन्य परिजनों पर प्रकरण दर्ज

बड़वानी:मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस कोतवाली ने शादी के बाद कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने पर एक शासकीय कर्मचारी और उसके तीन परिजनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम व अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।

बड़वानी कोतवाली प्रभारी बीएस बिसेन ने बताया कि महिला की शिकायत पर आगर मालवा में पदस्थ शासकीय कर्मचारी अमन खान, माँ यासमीन खान, चाचा मज़हर खान और बुआ जाहिदा खान के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, झूठे वादे कर यौन संबंध बनाने और महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराने संबंधी धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

उन्होंने महिला की शिकायत के आधार पर बताया कि ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिला सोशल मीडिया के माध्यम से अमन के संपर्क में आई थी और अमन ने इसके बाद शादी करने का झांसा देकर यौन संबंध बनाये। अमन ने महिला से कहा कि वह शादी के बाद उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराएगा। वर्ष 2024 में अमन की उसके पिता की जगह सहायक ग्रेड 3 मे अनुकम्पा नियुक्ति होने पर वह आगर मालवा चले गया। शादी का दबाव डाले पर उसने मार्च 2024 में घर में कुछ लोगों की उपस्थिति में शादी कर ली।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अमन ने जबरदस्ती उसका दो बार गर्भपात भी कराया। जब पीड़िता ने उसे अपने घर ले चलने के लिए कहा तो अमन ने कहा कि उसने तो शादी का नाटक किया था। और जब तक वह मुस्लिम धर्म अपना कर उसके मुताबिक बुर्का आदि नहीं पहनेगी, तब तक वह उसे नहीं अपनाएगा।

इसके बाद उसकी मां, चाचा और बुआ ने भी इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। परेशान होकर उसने पुलिस की शरण ली। इस मामले में हिंदू संगठनों ने भी पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी।