
Big Decision of High Court: पेंशनर्स को मिलेगा 59 माह का बकाया एरियर, राज्य सरकार को भुगतान के निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पात्र पेंशनर्स को 59 माह का लंबित एरियर देने का निर्देश दिया है। न्यायालय के इस आदेश से लंबे समय से बकाया भुगतान की मांग कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें नियमानुसार मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभ और एरियर का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि पात्र पेंशनर्स को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।
अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि पात्र पेंशनभोगियों को 59 माह का बकाया एरियर नियमानुसार उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वैधानिक वित्तीय लाभों का समय पर भुगतान प्रशासन की जिम्मेदारी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के पेंशनर संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वर्षों से लंबित एरियर मिलने से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही, इस निर्णय से ऐसे अन्य मामलों के शीघ्र निराकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यह फैसला भविष्य में पेंशन और एरियर से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया कितनी शीघ्र पूरी करती है।





