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मंदसौर पुलिस द्वारा सफेमा एक्ट अंतर्गत जिले भर में 85 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति फ़्रिज 

पिपलियामंडी के अवैध मादक द्रव्य पदार्थों के तस्कर की 1 करोड़ 70 लाख की संपत्ति फ़्रिज की - अन्य तस्करी में लिप्त मामलों में कार्यवाही जारी 

मंदसौर पुलिस द्वारा सफेमा एक्ट अंतर्गत जिले भर में 85 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति फ़्रिज 

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट 

मंदसौर । जिले भर में मादक द्रव्य पदार्थों अफ़ीम डोडाचूरा एम डी ड्रग सहित अन्य मामलों में कार्यवाही अभियान के रूप में चलाई जा रही है इसके तहत अवैध मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी में लिप्त पाए गए आरोपियों के मामले सेफ़मा न्यायालय मुम्बई में प्रस्तुत किए गए ओर सेफ़मा एक्ट में न्यायालय ने अबतक 85 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति फ्रीज़ करने के आदेश जारी किए हैं यह जानकारी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने मिडिया को देते हुए बताया कि इस साल ही अबतक 35 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति फ्रीज़ की गई है ।

अभी जिले के थाना पिपलियामंडी के रमेश चंद्र पिता भुवानिराम पोरवाल निवासी खात्याखेड़ी नाहरगढ़ की अवैध अर्जित 1 करोड़ 70 लाख 45 हजार रूपए मूल्य की संपत्ति फ्रीजिंग आदेश जारी किया है । इस तरह अन्य मामलों पर भी कार्यवाही चल रही है ।

 

पुलिस अधीक्षक श्री मीना ने बताया कि म.प्र. शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। लक्ष्य है कि 2029 तक प्रदेश को मादक द्रव्य पदार्थों ओर नशा मुक्त कराने हेतु सभी स्तरों पर कार्यवाही कर रहे हैं

 

बुधवार को की गई कार्यवाही में बताया कि आरोपी रमेशचन्द्र पिता भुवानीराम पोरवाल निवासी ग्राम खात्याखेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) के विरुध्द थाना पिपलियामंडी पर अपराध क्रमांक 33/06 धारा 8/18,29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबध्द होकर माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान दिनांक 27.02.2012 को रमेशचन्द्र पिता भुवानीराम पोरवाल निवासी ग्राम खात्याखेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर को दोषसिध्द किया जाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अवैध मादक पदार्थ के तस्करों पर कार्यवाही में श्रीमति कीर्ति बघेल, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मल्हारगढ़ विक्रम सिंह इवने थाना प्रभारी पिपलियामंडी द्वारा सजायाब आरोपी रमेशचन्द्र पिता भुवानीराम पोरवाल निवासी ग्राम खात्याखेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) की वंशावली निर्मित की गयी। उक्त वंशावली के आधार पर आरोपी के परिवार एवं रिश्तेदारों की सपंत्ति की जानकारी एकत्रित कर प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी सफेमा/एनडीपीएसए न्यायालय मुम्बई प्रस्तुत किया गया। सफेमा न्यायालय मुम्बई द्वारा प्रकरण में युक्ति युक्त सुनवाई के अवसर उपरांत SAFEMA (Forfeiture Of Property) Act 1976 के तहत अंतिम आदेश जारी किया गया, जिसमें आरोपी रमेशचन्द्र पोरवाल , उसके परिवारजन एवं रिश्तेदारों की अवैध रुप से अर्जित कृषि एवं आवासीय भूमि कुल 1,70,45,040/- रुपये की संपत्ति का फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया।

सफ़ेमा एक्ट की उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विक्रम सिंह इवने थाना प्रभारी पिपलियामंडी, प्रदीप सिंह तोमर गोविन्द पाटीदार मल्हारगढ़, जुगल किशोर, पवन पाटीदार, घनश्याम नागदा. पवन सिंह बोराना की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक श्री मीना ने कहा कि अवैध मादक द्रव्य पदार्थों में लिप्त मामलों में आरोपियों को कड़ी कार्यवाही और सज़ा मिलेगी और अभियान जारी रहेगा । नशे में लिप्त मामलों में युवाओं को निकालने में भी पुलिस टीम मदद कर मुख्य धारा में लाने हेतु प्रयास करेगी।

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