Guidelines for private schools : फीस, कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म के लिए कलेक्टर ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

जानिए कलेक्टर ने क्या जारी किए आदेश

1419

Jabalpur : कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राइवेट स्कूल, फीस और किताबों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें। किताबों और यूनिफॉर्म के लिए अभिभावक को कम से कम पांच विकल्प अनिवार्य रूप से दिए जाएं। अभिभावक को पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। जितनी पुस्तकें या कॉपियां चाहिए उसे उतनी ही जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक के साथ अन्याय सहन नहीं होगा।

कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने आदेश जारी किया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके यहां संचालित कोर्स की किताबों, उनके प्रकाशकों के नाम और स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। ये सभी जानकारी कंप्यूटर प्रिंट निकालकर नहीं दी जा सकती, जिस पर स्कूल का नाम और सील साइन नहीं होंगे।                                            IMG 20220329 152030

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों या अभिभावकों को किसी दुकान विशेष से पुस्तकें या यूनिफार्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगीं। आदेश में निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल के सूचना पटल पर पुस्तकें एवं गणवेश उपलब्ध कराने वाली 5-5 दुकानों की सूची अंकित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सभी पुस्तक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे किसी भी अभिभावक को पुस्तकों का पूरा सेट खरीदने के लिए बाध्य न करें। जिसे जितनी पुस्तकें या कॉपियां चाहिए उसे उतनी ही किताबें और कॉपियां दी जाए। विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों को पुस्तकों के साथ कॉपी, पेन, कवर आदि खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को स्कूल में लगने वाली किताबों की सूची तथा कक्षावार लगने वाली फीस का विवरण 3 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की हिदायत भी दी गई। चेतावनी दी गई है कि इस संबंध में किसी विद्यालय के संस्था प्रमुख अथवा पुस्तक विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी