Nagda Ujjain News: सिनेमा हॉल में हुए हत्याकांड़ के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

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नागदा से सतीश सोनी की रिपोर्ट

Nagda Ujjain: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा प्रकाश टॉकिज नागदा में वर्ष 2013 में हुए जुबेर हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। साथ ही एक आरोपी को बरी किया।

क्या था मामला
आरोपी गण और मृतक जुबेर 16/अक्टूबर/2013 को रात में 10 बजे प्रकाश टॉकिज में बॉस नामक फिल्म देखने के लिए गए थे। सिनेमा हॉल की सामान्य सीटों की और से एक साथ बैठकर फिल्म देख रहे थे।रात्री को लगभग 10:00 बजे आरोपी शमशेर पिता शफी लाला,शरीफ खान पिता शफी लाला,युसुफ लाला पिता अहमद खान नासिर पिता अहमद,निवासीगण बालाराम की कुटिया नागदा द्वारा मृतक जुबेर पर चाकू से वार किया।जिससे जुबेर के बाए कान के नीचे गर्दन में गले में दाई और दो जगह और छाती के दाई और चोट आई जुबेर को जनसेवा अस्पताल नागदा लें जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले के बारे में अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी ने बताया कि उक्त हत्याकांड के संबंध में पुलिस थाना नागदा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 380/2013 धारा 302 303 ,147, 148, 149 मादवि. तथा 25 व 27 आयुद्ध अधिनियम के तहत आरोपीगण शमशेर पिता शफी लाला,शरीफ खान पिता शफी लाला युसुफ लाला पिता अहमद खान,नासिर पिता अहमद निवासीगण- बालाराम की कुटिया नागदा व क़य्यूम पिता अब्दुल वहाब निवासी जन्मेजय मार्ग,नासिर पिता फैय्याज, इमरान पिता राजु के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।मामले में नासिर पिता फैय्याज,इमरान पिता राजु को फरार घोषित किया गया और पांच आरोपीयों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण का विधारण किया।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नागदा अभिषेक सक्सेना द्वारा प्रकरण में आरोपी शमशेर पिता शफी लाला,शरीफ खान पिता शफी लाला युसुफ लाला पिता अहमद खान नासिर पिता अहमद निवासीगण बालाराम की कुटिया नागदा को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 200 / – रूपये का अर्थदण्ड धारा 148 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए शमशेर को धारा 25 आयुद्ध अधिनियम के वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपए से दण्डित किया। आरोपी लगभग 08 वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में है।साथ ही न्यायालय ने मामले में कय्यूम पिता अब्दुल वहाब को दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक नागदा केशव रघुवंशी द्वारा की गई।