पंचायतों में कार्यकाल समाप्त होंने के छह माह से पहले परिसीमन अगले चुनाव में प्रभावी नहीं होगा

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भोपाल
प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होंने की अवधि के छह माह से कम अवधि के भीतर कराया गया परिसीमन अगले चुनाव के लिए प्रभावी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पुरानी सीमाओं के आधार पर ही चुनाव कराए जा सकेंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इस पर दावे-आपत्तियां बुलाई है। तीस दिन बाद इसे लागू किया जाएगा। इसमें अब यह प्रावधान रहेगा कि ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पूर्व ग्राम पंचायत की सीमाओं में किए जाने वाले परिवर्तन के लिए किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने की अवधि छह माह से कम में किया जाता है तो ऐसा कोई भी परिसीमन आगामी होंने वाले चुनाव के लिए प्रभावी नहीं होगा।
इसमें यह प्रावधान भी किया जा रहा है कि किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र की सीमा जनपद पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा केभीतर आती है और जिला पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर भी आती है तब जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भी आएगी। ऐसे में किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र की सीमा किसी भी स्थिति में जनपद पंचायक के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में नहीं की जाएगी। इसी प्रकार जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं जिला पंचायत के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में नहीं की जाएगी। जनपद पंचायत के सामान्य निर्वाचन के पूर्व जनपद पंचायत के कार्यकाल की बची हुई अवधि छह माह से कम है तो जनप०र पंचायत के मुख्यालय का परिवर्तन या निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आगामी होने वाले सामान्य निर्वाचन के लिए प्रभावी नहीं होंगे।