पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह पर मानहानि का मामला दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा लगाई गई याचिका में मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।

दरअसल 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था “एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वह बजरंग दल भाजपा आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और एक बात और बताऊँ पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं… गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं”।

 

दिग्विजयसिंह के इस बयान के बाद सिविल कोर्ट मैं लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने 11 जनवरी 2020 को मामले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि देवेंद्र सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा। जिसके बाद इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय पहुंचा। जिसमें उसने तर्क दिया कि वह वकील होने के साथ-साथ RSS का कार्यकर्ता भी है। लेकिन दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं और करोड़ों कार्यकर्ताओं में से ही वह भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए उसे भी दिग्विजय सिंह के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार है। इस आधार पर परिवाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि दिग्विजय सिंह के विरुद्ध न्यायालय में सभी पर्याप्त साक्ष्य हैं। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैधानिक और त्रुटि पूर्ण माना। इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया है वह मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करें।