Child Marriage Stopped : नेताओं का भारी दबाव, फिर भी बाल विवाह नहीं होने दिया!

महिला एवं बाल विकास की टीम को कई नेताओं ने धमकाया

876

Indore : बेटी का बाल विवाह करने की हातोद तहसील के जलोदिया गांव के कमल चौधरी की कोशिश सफल नहीं हुई। शिकायत मिलने के बाद वहां पहुंचे महिला एवं बाल विकास के दल ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया।

उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक के नेतृत्व में चाईल्ड लाईन का दल वहां पहुंचा और इस बाल विवाह को रुकवाया। कई नेताओं ने फोन पर दबाव डालने की कोशिश की, पर बाल विवाह रोक दिया गया।

मौके पर जाकर इस दल के सदस्यों ने परिजनों को समझाइश देकर विवाह रोकने की बात कही। परिजनों ने पहले तो उड़नदस्ते को परंपरा और गांव में कम उम्र में शादी होने की बात कही।

पर, जब उन्हें कानून की जानकारी दी तो, वे बहस करने लगे। पिता ने तो कई जगह फोन करके दल को परेशान करने का प्रयास किया। बहस के बाद शुरू हुआ सिफारिशों का दौर जो कई राजनीतिक दलों तक पहुंचा।

नेताओं ने भी कम उम्र में शादी रोकने के बजाए सहयोग करने की बात उड़नदस्ते से कही।

उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक ने मुख्यमंत्री की बेटियों को लेकर चलाई जाने वाली योजना और बेटियों के हित को लेकर बनाए गए कानून के बारे में सभी को समझाया तो उनके तेवर नरम हुए।

पाठक ने बताया कि परिजनों ने बेटी के ससुराल पक्ष को फोन लगाया तो वे भी नेताओं से बात कराने की बात करने लगे। लंबे समय तक उन्होंने मौके पर पहुंचकर बात करने की बात कही, पर देर तक नहीं पहुंचे।

वर पक्ष के निवास की जानकारी लेकर पाठक ने तुरंत ही एक अन्य दल को पुलिस के साथ उनके घर भेज दिया।

अपने घर पर पुलिस आई देखकर वे घबरा गए और अंत में शादी नहीं करने की बात मान गए। लंबे समय तक चली बहस और सिफारिश के बाद बालिका के परिजनों ने अन्य जगह जाकर विवाह करने की बात कही।

जब उन्हें शादी होने पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई तो वे माने और विवाह निरस्त कर दिया।

जहां गणेश पूजन के साथ हल्दी की रस्में आरंभ होना थी वहां सन्नाटा है। जिस जगह मंडप सजा था, वहा गंगा पूजन के लिए पंडाल सजेगा और 25 मई को कलश यात्रा के साथ भोज का आयोजन भी किया जाएगा।

परिजनों का कहना है कि पत्रिका पहले से बांट दी गई थी, तो मेहमान तो आएंगे ही। मेहमान शादी के बजाए गंगा पूजन में शामिल होकर भोज के मेहमान बनेंगे।

पाठक ने बताया कि परिजनों की बात से विवाह चोरी छिपकर करने की संभावना है। इसके चलते विवाह के दिन विशेष रुप से नजर रखी जाएगी।

यदि विवाह होगा तो परिजनों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9,10 व 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।