लग्जरी जिंदगी जीने वाले परिवार के मालिक ने बनवाया बीपीएल कार्ड न्यायालय ने भेजा सलाखों के पीछे

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में हुई पांच-पांच साल की सजा

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम. दो मंजिला घर और घर में विलासिता के समूचे साधन, इतना ही नहीं फोर व्हीलर मेंटेन करने वाले ने प्रशासन के अधिकारियों को गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवा लिया।

मामले में आरोपी सलीम पिता अब्दुल करीम निवासी हाट की चौकी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने दो धाराओं में पांच-पांच साल की सजा सुनाई।साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मामले में विशेष अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार जैन ने बताया कि फरियादी मोबिना खान निवासी हाट की चौकी ने 23 सितंबर 2011 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी शहर के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि सलीम पिता अब्दुल करीम ने फर्जी जानकारी देकर अपने नाम पर बीपीएल राशन कार्ड बनवा रखा है। जबकि यह साधन संपन्न परिवार से हैं और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मोबीना खान ने बताया कि सलीम की पत्नी साजिदा महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी करती हैं जिनका स्वयं का दो मंजिला पक्का मकान भी है।

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इस परिवार ने बीपीएल राशन कार्ड से फीस माफ करवाते हुए काटजू नगर स्थित जैन स्कूल में बच्चे को प्रवेश दिलवाया है और बीपीएल कार्ड से मिलने वाली समस्त सामग्री बाजार में ऊँचे दामों पर बेची जा रही है। शिकायत में शिकायत कर्ता ने सलीम का बीपीएल राशन कार्ड निरस्त करने का अनुरोध किया।

मामले में अधिकारियों ने जांच कर एक पत्र सहायक आपूर्ति अधिकारी को बीपीएल कार्ड निरस्त करने के लिए प्रेषित किया। शासन की योजना अंतर्गत बीपीएल खाद्यान्न सामग्री का अवैध लाभ प्राप्त करके सलीम ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का अपराध किए जाने से आरक्षी केन्द्र माणकचौक में सलीम के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

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घोषणा पत्र के जांचकर्ता कर्मचारियों के कथन लिए गए।आरोपी द्वारा जनता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार से अनुमानित 2566.50 का बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उठाया और मिथ्या जानकारी दी गई। अनुसंधान के बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भादंसं एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत के मामला दर्ज किया गया।

मामले में न्यायालय ने गलत जानकारी देकर बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर शासन की योजना का लाभ लेने वाले सलीम पिता अब्दुल करीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में पांच साल की सजा और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में भी पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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रमेश सोनी

पिछले अठ्ठाइस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय। इस दौरान रतलाम और प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में संवाददाता से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में आपके अपने न्यूज़ पोर्टल मीडियावाला के ब्यूरो चीफ हैं।