मध्यप्रदेश किरायेदारी अधिनियम-2021 का प्रारूप जारी,16 तक सुझाव आमंत्रित

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भोपाल : मध्यप्रदेश किरायेदारी अधिनियम-2021 का प्रारूप जारी कर दिया गया है। अधिनियम का प्रारूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट www.mpurban.gov.in पर उपलब्ध है।यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा जारी आदर्श किरायेदारी अधिनियम-2020 के आधार पर तैयार किया गया है। अधिनियम पर प्रदेश के नागरिक, हितबद्ध व्यक्ति, संस्थाएँ प्रारूप पर अपने सुझाव या आपत्तियाँ 16 अगस्त, 2022 तक दे सकते हैं। सुझाव या आपत्तियाँ ई-मेल आई.डी. [email protected] एवं [email protected] पर भेज सकते हैं।