Ratlam News: महापौर चुनाव को चैलेंज देने की याचिका पेश, न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के आदेश

सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम: जिला न्यायालय द्वारा हाल ही में संपन्न हुए महापौर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर चयनित महापौर प्रहलाद पटेल तथा शेष 5 प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

यह याचिका इस चुनाव में पराजित उम्मीदवार मयंक जाट ने आज 23-अगस्त-2022 को न्यायालय में पेश की ।मामले की सुनवाई 09-सितम्बर-2022 को होगी।

बता दें कि जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने यह आदेश महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट की याचिका पर दिए हैं।याचिकाकर्ता मयंक जाट की और से पैरवी अभिभाषक अभिनव पी धनोदकर द्वारा की गई।

मयंक जाट के आरोप
याचिकाकर्ता मयंक जाट ने अपनी याचिका में चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाकर तथा मतदाता को प्रभावित कर आदर्श आचार संहिता के वितरित चुनाव लड़ने का आरोप लगाया।याचिका में कहा गया कि सत्तारूढ़ दल के वित्तमंत्री 12 जुलाई को रात्रि तक शहर में भ्रमण कर मतदाताओं को प्रभावित करते रहे।

विधायक चेतन्य काश्यप पर भी आरोप
विधायक चेतन काश्यप द्वारा विभिन्न प्रकार की असत्य घोषणा कर मतदाताओं को भ्रमित किया। कई पेड़ न्यूज प्रकाशित की गई।

मयंक ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आमसभा करने के लिए प्रारंभ में अनुमति देने से इन्कार किया तथा बाद में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की आमसभा तय हो जाने पर आमसभा के समय से मात्र 2 घंटे पहले अनुमति दी।जिससे वह 5 के स्थान पर मात्र 2 ही आमसभा आयोजित कर सका।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा पर आरोप
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ असत्य टिप्पणी की गई।जिससे उसकी छवि धूमिल हुई और मतदाता भ्रमित हुए।

मयंक जाट ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर में नियम के विपरीत अर्धरात्रि को सड़को की रिपेयरिंग,लाइट तथा कलर का कार्य किया गया।मुख्यमंत्री के रोड शो के मार्ग को 50 से अधिक फायर ब्रिगेड लगा कर पानी से धोया गया।तथा मुख्यमंत्री की रैली तथा सभा के लिए शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।

मयंक का यह भी आरोप है कि नियम के विपरीत गोल्ड काम्प्लेक्स का टेंडर खोला गया और उसका प्रचार किया गया।नगर निगम आयुक्त द्वारा आचार संहिता के विपरीत भाजपा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए 60 से ज्यादा वाहन लगा कर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाया गया तथा उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए कहा गया।

याचिका में यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए।उन्हें गैरकानूनी रूप से धारा 151 मे बंद कर 10-10 दिन तक जेल में निरुद्ध किया गया , और मतदान करने तथा चुनाव प्रचार का कार्य करने से रोका गया।

मशीनों में हेरफेर का आरोप
जाट ने कहा कि मशीनों में हेरफेर किए गए तथा 23 बूथ पर गिरे मत तथा प्राप्त मत मे 1 मत से लगाकर 62 मत तक का अंतर पाया गया।मयंक जाट ने भाजपा उम्मीदवार द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण तथा मतदाता को प्रभावित करने के लिए तथा शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए चुनाव को निरस्त करने की मांग की हैं।