KGF Music Case : ‘कांग्रेस’ और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक होंगे!
Bengaluru : यहां की एक कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट्स को अस्थाई रुप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर ‘केजीएफ चैप्टर 2’ फेम एमआरटी म्यूजिक ने शिकायत पर दिया। कांग्रेस ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से संबंधित एक वीडियो तैयार किया था। म्यूजिक लेबल का दावा है कि उनकी फिल्म के गानों का इस वीडियो के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि राइट्स उनके पास हैं।
बेंगलुरु की एक कमर्शियल कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से ब्लॉक किया जाए। फैसले में कहा गया कि अगर साउंड रिकॉर्ड्स के अवैध इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया, तो इससे म्यूजिक लेबल को नुकसान होगा और बड़े पैमाने पर पाइरेसी को बढ़ावा मिलेगा।
कोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से सीडी पेश की और अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए गानों के संस्करण के साथ मूल गाने को दिखाया। कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो वादी को सिनेमैटोग्राफी, फिल्मों, गीतों, संगीत एल्बम को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में नुकसान होगा। साथ ही आगे भी पाइरेसी को प्रोत्साहन मिलेगा।
कांग्रेस का आया रिएक्शन
इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट के आदेश के बारे में पढ़ा। हमें कोर्ट की कार्यवाही और उपस्थित रहने के बारे में नहीं बताया गया। आदेश की कोई कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। हम मामले के निपटारे के लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे।
क्या है पूरा मामला
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्नड़ फिल्म ‘केजीएफ 2’ के संगीत का कथित तौर पर अनधिकृत उपयोग करने को लेकर राहुल गांधी समेत पार्टी के तीन नेताओं के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत जयराम रमेश, सुप्रिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ‘एमआरटी म्यूजिक’ का प्रबंधन करने वाले एम नवीन कुमार ने ‘केजीएफ-2’ के संगीत का अनधिकृत उपयोग किए जाने को लेकर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए, जिनमें ‘केजीएफ-2’ के दो लोकप्रिय गानों का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया। कुमार ने आरोप लगाया कि ये वीडियो शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले लोकप्रिय साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं। वह साउंड रिकॉर्डिंग ‘केजीएफ-2’ के हिंदी संस्करण का हिस्सा है। इसके बाद यह फैसला दिया गया।