Bail Application Rejected : MP और MLA का घेराव करने वाले जयस नेताओं की जमानत अर्जी खारिज!

हाईकोर्ट में लगाना होगी अर्जी, जमानत होने तक जेल में रहना होगा!

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Bail Application Rejected : MP और MLA का घेराव करने वाले जयस नेताओं की जमानत अर्जी खारिज!

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam : सांसद गुमान सिंह डामोर और विधायक दिलीप मकवाना के काफिले का घेराव करने और उस पर हमले के आरोप में गिरफ्तार पांच जयस नेताओं की जमानत याचिका आज जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। डॉ आनंद राय और डॉ अभय ओहरी सहित गिरफ्तार किए गए पांचों जयस नेताओं की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में पेश की गई थी।
इन नेताओं को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जयस नेता डॉ अभय ओहरी स्वास्थ खराब होने की वजह से जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे सांसद गुमानसिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोककर जयस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था।
इस दौरान कलेक्टर के सुरक्षा गार्ड को चोट भी लगी थी वही सांसद के काफिले की गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए गए थे। इस मामले में बिलपांक पुलिस ने 19 नामजद और 50 से अधिक जयस कार्यकर्ताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था और देर रात पुलिस ने जयस प्रदेश संरक्षक डॉ. अभय ओहरी, डॉ. आनंद राय, विमलेश खराड़ी, अनिल निनामा एवं गोपाल को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को भारी सुरक्षा बल के बीच न्यायालय में पेश करने से पूर्व सुबह से न्यायालय परिसर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ।