वन्यप्राणी हमले में मृत व्यक्ति को पांच हजार रुपए मासिक पेंशन देने की तैयारी

363
Finance Department Issued Orders

 

वन्यप्राणी हमले में मृत व्यक्ति को पांच हजार रुपए मासिक पेंशन देने की तैयारी

भोपाल:प्रदेश के जंगलों और आसपास के ग्रामीण अंचलों में वन्य प्राणी हमले में मृत या स्थाई रुप से अपंग होंने वाले व्यक्ति के परिजनों को राज्य सरकार पांच साल तक पांच हजार रुपए मासिक पेंशन देने की तैयारी में है। वन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेजा है।

स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वन्य प्राणियों द्वारा जनजानि, पशुहानि की वर्तमान दरों में संशोधन किया जाए। इसके तहत वन विभाग की वन्य प्राणी शाखा ने विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए है। मुख्यमंत्री भी घोषणा कर चुके है कि वन्य प्राणी के हमले में करने वाले व्यक्ति के परिजन को चार लाख रुपए की जगह आठ लाख रुपए की राशि दी जाए। वन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि प्रदेश में कहीं भी वन्य प्राणियों के हमले में जान गंवाने वाले या स्थाई रुप से अपंग होंने वाले व्यक्ति के परिजनों को पांच हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा वहां से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी साबित होगा जो जंगलों की सुरक्षा में दिन-रात जुटे रहते है और जो जंगलों के आसपास के ग्रामीण अंचलों में निवास कर रहे है और वन्य प्राणियों के हमले के शिकार हो जाते है।