10 Years Imprisonment To Smuggler: डोडा चुरा तस्कर को 10 साल का कारावास

1लाख रूपए का अर्थदंड भी

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10 Years Imprisonment To Smuggler: डोडा चुरा तस्कर को 10 साल का कारावास

रतलाम/जावरा: मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने आरोपी कार चालक को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी किया।मामले के दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया 25 अक्टूबर 2016 को आईए थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अरनिया गुर्जर फंडे के पास खालसा ढाबा के सामने एक सफेद कार का एक्सीडेंट हो गया हैं।
इस पर सब इंस्पेक्टर बी.के.दुबे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे तो पता चला कि घायल कार ड्राइवर खेताराम पिता मंगल राम चौधरी (29) निवासी रनेरी थाना सिंधारी जिला बाड़मेर राजस्थान बेसुध था।जिसे लोगों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया।

इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से 76 किलो डोडा चुरा मिला।कार उस वक्त वगताराम पिता देवाराम चौधरी निवासी ताकूबेरी जिला बाड़मेर के नाम से दर्ज थी।1 नवंबर 2016 को जब कार ड्राइवर खेताराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी।

आरोपी खेताराम ने पुलिस को बताया कि वह कार मालिक के कहने पर ही नीमच से कार में डोडा चुरा भरकर औरंगाबाद जा रहा था कि रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।कार में एक अन्य व्यक्ति साथ था लेकिन वह हादसे के बाद भाग गया।पुलिस ने कार मालिक ड्राइवर समेत तीनों पर केस दर्ज कर लिया और जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।इस पर विचारण के बाद न्यायालय ने कार चालक खेताराम को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया हैं।
दो आरोपी इसमें अभी फरार हैं।जिनकी गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय में सुनवाई होगी।