Arun Goel’s Appointment As Election Commissioner: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फाइल की तलब

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Arun Goel’s Appointment As Election Commissioner: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फाइल की तलब

नई दिल्ली: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण गोयल को VRS देकर केंद्र सरकार द्वारा अचानक इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित फाइल को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई शुरू होने के 3 दिन के भीतर ही यह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?
दरअसल इस मामले में देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए बताया था कि गुरुवार को उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक सरकारी अफसर को VRS देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जबकि हमने इसी विषय को लेकर अर्जी दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइलें पेश करें ताकि हम यह सुनिश्चित कर सके कि कोई हंकी पैंकी नहीं हुआ। अगर यह नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान यह नियुक्ति ना होती।