Bhopal News: पॉलिटेक्निक चौराहा बना प्रतिबंधित क्षेत्र, धरना-प्रदर्शन पर लगाई रोक

25

Bhopal News: पॉलिटेक्निक चौराहा बना प्रतिबंधित क्षेत्र, धरना-प्रदर्शन पर लगाई रोक

भोपाल। शहर में यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त ने बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा समेत आसपास के प्रमुख इलाकों को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा के बीच किसी भी स्थान पर अब हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी। यह आदेश 22 अप्रैल से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

mp police 2026 04 22 23 57 45

पुलिस प्रशासन के अनुसार, पॉलिटेक्निक चौराहा शहर का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंचा जाता है। इस मार्ग का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां अकसर होने वाले प्रदर्शन और आयोजनों से यातायात बाधित होता है। इससे आम नागरिकों को परेशानी होती है, वहीं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होता है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आयोजन से मरीजों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। हालांकि, आदेश से प्रभावित व्यक्ति या संगठन धारा 163 के तहत आवेदन कर विशेष परिस्थितियों में छूट प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।