
भोपाल का वन भवन अब फिल्म शूटिंग का नया डेस्टिनेशन, पहली बार 2 दिन हुई ‘हार्ट-बीट’ वेब सीरीज की शूटिंग
भोपाल। भोपाल के लिंक रोड क्रमांक-2 पर स्थित अत्याधुनिक और भव्य मुख्यालय वन भवन अब फ़िल्म मेकर्स को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। यही वजह है कि पिछले दिनों मनमोहक वन भवन में हार्ट-बीट’ पार्ट -2 वेब सीरीज की दो दिन शूटिंग हुई। यह पहला उदाहरण है कि जब किसी शासकीय बिल्डिंग में वेब सीरीज की शूटिंग करने के लिए अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वन भवन की अनूठी लहरदार वास्तुकला और भव्य परिसर इसे एक प्रीमियम फिल्मिंग लोकेशन बनाते हैं। यह इमारत देश की सबसे खूबसूरत शासकीय इमारतों में से एक मानी जाती है।
श्रीजीत एन्टरटेनमेंट प्रालि लाईन प्रोड्यूसर (प्रोजेक्ट हार्टबीट वेब सीरीज) के बैनर तले बनी ‘हार्टबीट’ वेब सीरीज मेडिकल सेवाओं से जुड़ी कहानी है। इस सीरीज में डॉक्टरों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको फिल्ममाया है। इसके साथ-साथ एक डॉक्टर के लव स्टोरी का भी फिल्मांकन किया गया है। खूबसूरत वन भवन के अलावा सेज हॉस्पिटल और सेज यूनिवर्सिटी में भी शूटिंग की गई है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद निवासी इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर श्रीजीत सिंह ठाकुर एपीसीसीएफ (वन्य प्राणी) एल कृष्णमूर्ति के मित्र हैं। उन्हीं की पहल से वन भवन परिसर में सशर्त अनुमतियां दी गई है। भोपाल एसडीओ रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि पर्यटन निगम की शर्तों के आधार पर अनुमतियां दी गई है। इसके लिए श्रीजीत एन्टरटेनमेंट प्रालि लाईन प्रोड्यूसर से प्रतिदिन प्रति कैमरा 10 हजार शुल्क लिए गए हैं। शूटिंग 16 मई से 17 मई 26 तक हुई।
*शूटिंग की प्रमुख शर्ते*
*शासकीय सम्पत्ति को किसी तरह से क्षति नहीं पहुचाई जायेगी। किसी क्षति या नुकसानी की दशा में अनुज्ञापत्रधारी, उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही के अलावा ऐसी क्षति की प्रतिपूर्ति का भुगतान होगा।
*म०प्र० कोलाहल अधिनियम का अक्षरशः पालन करना होगा।
*फिल्म शूटिंग के आयोजन में एवं सोशल मिडिया पर भड़काऊ डायलॉग, डांस, गाने एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच तथा किसी भी धर्म/सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जावें, शूटिंग के दौरान महिलाओं की मानमर्यादा का ध्यान रखा जाये।
*परिसर में किसी भी प्रकार से स्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा ।
*फिल्म शूटिंग के दौरान स्थल पर साफ-सफाई/शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता बनाये रखने की समुचित व्यवस्था आयोजनकर्ता द्वारा की जावेगी। विद्युत एवं पानी की व्यवस्था लाईन प्रोडयूसर की स्वयं होगी।
*फिल्म शूटिंग के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्मिलित होने वाले समस्त कलाकार एवं सदस्यों की सूची मय आधार कार्ड/परिचय पत्र के वनपरिक्षेत्र अधिकारी वन भवन भोपाल में प्रदाय की जावें।

*फिल्म शूटिंग के दौरान कार्यक्रम स्थल पर ऐसा कोई दृश्य जिससे दुर्घटना घटित होने की स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
*भारतीय दण्ड संहिता की धारा-163 के तहत नियमों का पालन करना होगा, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना होगा, ताकि अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो। शूटिंग के दौरान घातक हथियार का उपयोग नहीं किया जावेगा। शूटिंग के दौरान उप वनमण्डलाधिकारी समन्वय भोपाल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी भोपाल द्वारा मौके पर दिये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा।
*शूटिंग के दौरान कार्यालयीन गतिविधियां प्रभावित न हों, शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व संबंधित फिल्म निर्माता का होगा। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती हैं। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही लाइन प्रोडयूसर की होगी।

*वन भवन परिसर में स्वच्छता बनाये रखी जानी चाहिए एवं किसी भी प्रकार के विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं किया जायेगा।
*विभागीय स्टाफ की निगरानी में ही फिल्मांकन कार्य किया जायें। शूटिंग के शासकीय वाहन / शासकीय अनुबंधित वाहन आदि के प्रयोग पर पृथक से राशि देय होगी।
*वन भवन परिसर में फिल्मांकन में आवश्यक अनुमतियां एवं एनओसी जिला प्रशासन से ली जानी हैं, का उत्तदायित्व लाईन प्रोड्यूसर का रहेगा।





