Big Action of Indore Collector: खनिज मुरम के अवैध उत्खनन पर मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स के भागीदार योगेश पाटीदार पर लगाया साढ़े 16 करोड रुपए का अर्थ दंड

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Big Action of Indore Collector: खनिज मुरम के अवैध उत्खनन पर मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स के भागीदार योगेश पाटीदार पर लगाया साढ़े 16 करोड रुपए का अर्थ दंड

इंदौर: इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में खनिज माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर डॉ. अंबेडकर नगर महू तहसील क्षेत्र के मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर और अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पिता राम गोपाल पाटीदार के विरुद्ध खनिज का अवैध उत्खनन प्रमाणित होने पर 16 करोड 64 लाख रुपए से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

बताया गया है कि अनावेदक द्वारा ग्राम आंबाचन्दन में स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्षेत्र पर स्वीकृत खनिज पत्थर (गिट्टी) की अपेक्षा अस्वीकृत खनिज मूरम का उत्खनन कार्य किया गया है। उत्खनन कार्य बिना वैध प्राधिकार के तथा स्वीकृत आदेशानुसार व नियमानुसार खनिज परिवहन हेतु निर्धारित अभिवहन पासों के बिना खनिज परिवहन का कार्य किया गया है।

यह भी स्पष्ट पाया गया कि है कि अनावेदक अपने पक्ष में उक्त स्वीकृत उत्खनि पट्टा के संबंध में कार्य प्रारंभ किए जाने के पूर्व जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डिया) अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) मध्यप्रदेश भोपाल से उत्खनन कार्य के संबंध में आवश्यक पर्यावरणीय सम्मति प्रस्तुत करने में असफल रहा।

अनावेदक मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर एंड अर्थ मूवर्स तर्फे भागीदार योगेश पाटीदार पिता रामगोपाल पाटीदार द्वारा बिना पर्यावरण अनुमति के खनिज मुरम के उत्खनन करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के अर्थात् खनिज मुरम के अवैध उत्खनन करने का कृत्य किया जाना प्रमाणित हुआ है।