Big Step By Government,Esma On Health Services: MP में स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सेवाओं पर लगा एस्मा

अब नर्स, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे काम करने से इंकार

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भोपाल: प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा यानी एस्मा की श्रेणी में रखा है. एस्मा लागू किए जाने के बाद अब डाॅक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, एंबुलेंस, स्वास्थ्य संस्थाओं से जुड़े कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता काम करने से इंकार नहीं कर सकेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं में एस्मा लगाए जाने का यह आदेश अगले तीन माह तक प्रभावी रहेगा.

इन सेवाओं पर लगा एस्मा..

स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डाॅक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में काम कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाइयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिजली आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन और बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन शामिल है.

Big Step By Government,Esma On Health Services: MP में स्वास्थ्य से जुड़ी 10 सेवाओं पर लगा एस्मा

सरकार ने गजट में नोटिफाइड किया

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ने लगी है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 10 सेवाओं पर एस्मा लगा दिया है. इसका प्रकाशन राज्य सरकार के गजट में भी आज कर दिया गया जिसमें लिखा है कि लोकहित में यह आवश्यक है। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिशेध किया जाए।
अतः मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसके आदेश के जारी कर दिए गए हैं. आदेश जारी होने से लेकर अगला आदेश जारी होने तारीख तक अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति की सेवाएं भी समाप्त की जा सकती है।