
Broken Bangles Lead to Trouble : हत्यारे पति को आजीवन कारावास, टूटी हुई चूड़ियां बनी सजा की मुख्य वजह!
Ratlam : तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने पत्नी की हत्या मामले में न्यायालय ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला 70 कार्य दिवस में सुनाया गया और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाहों के बयान व 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 9 फरवरी 2023 की मध्य रात्रि की हैं। बजरंग नगर निवासी 25 वर्षीय उस्मान पिता सुलेमान अब्बासी का वर्ष 2022 में शिरीन पिता युनूस से प्रेम विवाह हुआ था।
दोनों के घर आमने-सामने थे। विवाह के बाद दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे, घटना वाले दिन शिरीन का अपनी सास के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद सास घर से निकलकर अपनी सहेली के घर चली गई थी। उस्मान उसे खोजते हुए वहां पंहुचा इस दौरान शिरीन का भाई भी उसके साथ था। उस्मान दोनों को अपने लोडिंग टेंपों में बिठाकर ले गया तथा रास्ते में भाई को उतार दिया। इसके बाद दोनों ढाबे पर खाना खाने पंहुचे। खाना खाने के बाद सालाखेड़ी रोड़ के बीच दोनों के बीच फिर विवाद हुआ और इसी दौरान उस्मान ने शिरीन का गला दबाकर मार डाला इसके बाद घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने दम घुटने से मौत होना बताया।
इसके बाद स्टेशन रोड़ थाना पुलिस ने जांच कर उस्मान के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए फैसले में उल्लेख किया कि मृतिका अंतिम बार उस्मान के साथ टेंपो में थी जांच के दौरान टैंपो से टूटी हुई चुडियां भी बरामद हुई थी। न्यायालय द्वारा इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए आरोपी उस्मान को दोषी ठहराया!





