Building Officer Suspended : बावड़ी कांड में पहली कार्रवाई, भवन अधिकारी निलंबित!

अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत पर सूचना पत्र जारी किया, कोई कार्यवाही नहीं की!

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देखिए, निगम कमिश्नर का आदेश

इंदौर। स्नेह नगर के बगीचे में बने मंदिर की बावड़ी के धंसने की घटना में 36 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने पहली कार्रवाई की। उन्होंने झोन क्रमांक 18 के भवन अधिकारी पीआर अरोलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें अनुशासनहीनता और स्वैच्छिक कार्यप्रणाली का दोषी पाया गया।

निगम कमिश्नर ने अपने जारी आदेश में कहा कि दिनांक 30 मार्च को झोन क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 63 के अंतर्गत पटेल नगर स्थित बगीचे में महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी पर किए गए अवैध निर्माण/ तिक्रमण के कारण घटित घटना में प्रथम दृष्टया जोन क्रमांक 18 के अंतर्गत भवन अधिकारी/भवन निरीक्षक की लापरवाही की स्थिति संज्ञान में आई है। उक्त स्थल पर अवैध निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायत पर केवल सूचना पत्र जारी करते हुए कोई कार्यवाही नहीं की गई।
उल्लेखित स्थिति से स्पष्ट है कि जोन क्रमांक 18 के कार्यरत भवन अधिकारी पीआर अरोलिया द्वारा पदीय दायित्वों का समुचित तरीके से निर्वहन नहीं किया जाकर कार्य के प्रति लापरवाही की। अतिक्रमण हटाए जाने के लिए समय-समय पर वरिष्ठ स्तर पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं किया। उनका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता और उनकी स्वैच्छिक कार्यप्रणाली प्रदर्शित करता है, जो नियम के प्रतिकूल है।

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भवन अधिकारी पीआर आरोलिया द्वारा आवंटित दायित्व का समुचित तरीके से नहीं करते हुए कार्य के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। समय-समय पर अतिक्रमण हटाए जाने पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन नहीं करते हुए स्वैच्छिक कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है। यह निगम के हित के प्रतिकूल होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के भी प्रतिकूल है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए झोन क्रमांक 18 के भवन अधिकारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच आदेशित की जाती है।