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Campaign Against Adulteration in Indore : मिलावटी खाद्यान्न बेचने वाले 17 संस्थानों पर 13.70 लाख जुर्माना!

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Campaign Against Adulteration in Indore : मिलावटी खाद्यान्न बेचने वाले 17 संस्थानों पर 13.70 लाख जुर्माना!

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही!

Indore : कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निराकरण करते हुए खाद्य सामग्री के 17 संस्थानों पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गत कुछ माहों में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर कलेक्टर) इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा प्रकरणों में सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाये जाने पर 17 खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध 13 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

इन खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाया

1. सोशल इंदौर एलएलपी, सी-21 बिजनेस पार्क, एमआर 10 इंदौर एवं फर्म आरती गृह उद्योग, कैथवाडा, सिंघाना रोड, अहमदाबाद द्वारा अवमानक दही, पनीर एवं मिथ्याछाप श्री स्वामी नारायण फरयाली आटा मिक्स का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रुपये अर्थदण्ड।

2. होटल कोणार्क इन, 216, पीयू स्कीम नं. 54, नियर रसोमा सर्कल, विजय नगर, इन्दौर द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रुपये अर्थदण्ड।

3. शिव शक्ति दूध दही भण्डार, 24, नंदलालपुरा को अवमानक घी के विक्रय करने पर 1 लाख रुपये का अर्थदण्ड।

4. अल्फा डेयरी, 8. गीता भवन, एबी रोड द्वारा अवमानक मिश्रित दूध एवं पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख रुपये अर्थदण्ड।

5. चंद्रवंशी डेयरी, 8 मंगल नगर, एनएक्स सुखलिया, इंदौर को अवमानक दही के विक्रय करने पर 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

6. जैन मिठाई एवं नमकीन भंडार, साकेत चौराहा द्वारा मिथ्याछाप मारोठिया पेड़े वाले के नमकीन का विक्रय करना एवं बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यापार करने पर 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

7. यादव दूध डेयरी, नई बस्ती निरंजनपुर द्वारा अवमानक दही का विक्रय करने पर 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

8. देव कृपा डेयरी, वार्ड 05 जवाहर मार्ग, गौतमपुरा, तह. देपालपुर जिला इंदौर के द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

9. माँ की रसोई, गोपुर चौराहा द्वारा अवमानक पनीर एवं मिथ्याछाप अशोक नमकीन सेंव का विक्रय करने पर 80 हजार का अर्थदण्ड।

10. नवदुर्गा एव्हर फैशन एण्ड डेयरी, सुदामा नगर द्वारा अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 हजार रुपये अर्थदण्ड।

11. एमके फूड्स, 516, बी प्रजापत नगर द्वारा मिथ्याछाप कन्फेक्शनरी विक्रय करने पर पर 80 हजार रुपये अर्थदण्ड।

12. अमृत डेयरी, 17,18, महावर नगर द्वारा बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर 60 हजार रुपये अर्थदण्ड।

13. शंकर फूड प्रोडक्ट्स, 124, सुगंधा नगर, सांवेर रोड को अवमानक सौंफ के विक्रय करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

14. बाबा साहब दूध दही भण्डार, राजेन्द्र नगर के द्वारा अवमानक दही का विक्रय करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड।

15. माँ शारदा दूध डेयरी, 2/3, अंसार बाग कॉलोनी, नेमावर रोड द्वारा अवमानक दूध का विक्रय करने पर 50 हजार रुपये अर्थदण्ड।

16. आराध्या दूध डेयरी, 102, ब्लॉक नं 10, परदेशीपुरा अवमानक दही का विक्रय करने पर 50 हजार रुपये अर्थदण्ड।

17. राधिका स्वीट्स नमकीन एंड स्वीट्स पार्लर, 9ए, धनवंतरी नगर द्वारा अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड शामिल हैं।

अर्थदंड की राशि निर्धारित समय अवधि 30 दिन में जमा नहीं करने की दशा में संबंधित के खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा खाद्य पंजीयन निलंबन किये जायेंगे एवं अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी।