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ED Action on Navbharat : बैंक लोन से देनदारियां और व्यक्तिगत लोन चुकाए, ED ने 2.36 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की!

सतना-सीहोर में ED की कार्यवाही, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज!

ED Action on Navbharat : बैंक लोन से देनदारियां और व्यक्तिगत लोन चुकाए, ED ने 2.36 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की!

 

Bhopal : नवभारत प्रेस (भोपाल) की सतना व सीहोर स्थित 2.36 करोड़ कीमत की 10 प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुर्क कर ली। ईडी ने 30 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत नवभारत प्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया था, इसके बाद यह कार्रवाई की गई।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि नवभारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुमित माहेश्वरी व अन्य ने 2004 में प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनों की खरीदी के लिए भोपाल में गौतम नगर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 15.67 करोड़ लोन लिया था। इस राशि को ग्रुप की दूसरी कंपनियों और कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये संदीप माहेश्वरी के भाई सुमित माहेश्वरी के मालिकाना हक वाली कंपनियां थीं।

उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मिले लोन का उपयोग विभिन्न कॉर्पोरेट देनदारियों और व्यक्तिगत लोन को क्लियर करने में किया। ईडी की तरफ से गुरुवार को जारी प्रेस नोट में लिखा है कि मेसर्स नवभारत प्रेस (प्राइवेट लिमिटेड) ने लोन अमाउंट को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर बैंक से धोखाधड़ी की। इसके चलते, नवभारत प्रेस को दिया गया 15.67 करोड़ रुपए का लोन एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) हो गया।

ईडी ने 10 प्रॉपर्टी कुर्क की

अपनी रिपोर्ट में ईडी ने बताया कि नवभारत प्रेस (भोपाल) की सतना और सीहोर स्थित 10 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ग्रुप की संबंधित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने का आदेश ईडी ने पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत 30 मार्च 2024 को जारी किया था। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई।