Ex CM पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, POCSO की धाराओं में FIR

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Ex CM पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, POCSO की धाराओं में FIR

जानिए, क्या था मामला!

Bengluru : भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदिरप्पा पर एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। येदिरप्पा पर बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदिरप्पा (81) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर एक 17 वर्षीय लड़की का यौन शोषण का आरोप लगा है। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

इसके अलावा आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार, यौन उत्पीड़न की कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई, जब मां और बेटी येदियुरप्पा के पास मदद मांगने पहुंची थीं। महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही थी। वह मदद मांगने के लिए बीएस येदिरप्पा के पास पहुंची थीं। लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि मदद के नाम पर येदिरप्पा ने भी उनकी बेटी का यौन शोषण किया।

नाबालिग बालिका की मां ने अपनी शिकायत में कहा गया है कि येदिरप्पा से जब वह मदद मांगने पहुंची, तो वह उनकी बेटी को एक कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वह 5 मिनट तक उस कमरे में रहे, जहां उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया। लड़की की मां का आरोप है कि जब उनकी बेटी बाहर निकली तो उसने उसके यौन उत्पीड़न की बात उन्हें बताई। महिला ने कहा कि उन्होंने येदिरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह यह चेक कर रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था या नहीं।

महिला का दावा है कि बीएस येयुरप्पा ने बाद में माफी मांगी और कहा कि इस मामले को बाहर किसी को न बताएं। सदाशिवनगर पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। येदियुरप्पा ने तीन बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाला। वह 2008 से 2011 तक, मई 2018 में संक्षिप्त रूप से और बाद में जुलाई 2019 से 2021 तक कर्नाटक के सीएम रहे। 2021 में, बहुत अटकलों और अनिश्चितता के बाद, येदिरप्पा के इस्तीफे की घोषणा की गई।