Ex MLA Kishore Samarita’s Sentence Remains Intact : पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा बरकरार, हाई कोर्ट ने दिया तत्काल सरेंडर करने का आदेश!

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Ex MLA Kishore Samarita’s Sentence Remains Intact : पूर्व विधायक किशोर समरीते की सजा बरकरार, हाई कोर्ट ने दिया तत्काल सरेंडर करने का आदेश!

जानिए, क्या था मामला जिसमें हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा!

जबलपुर। बालाघाट की लांजी सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समरीते को 20 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने झटका दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच वाली पीठ ने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने किशोर समरीते और साथियों के खिलाफ एसडीएम से मारपीट और सरकारी वाहन में आग लगाने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा।

हाई कोर्ट ने इस मामले में एससी-एसटी अधिनियम के मामले में मिली सजा को निरस्त कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने किशोर समरीते सहित अन्य को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। सभी दोषी अब्बी जमानत पर हैं। मामले के अनुसार 19 अप्रैल 2004 को समरीते सहित 6 अन्य ने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए एसडीएम लांजी धनेश्वर साई के कोर्ट रूम में पहुंचे और उनसे अभद्रता की। इन सभी ने लाठी से एसडीएम पर हमला भी किया। इसके बाद बाहर आकर शासकीय जीप में आग लगा दी। इस मामले में लांजी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

बालाघाट के विशेष न्यायाधीश ने 22 दिसंबर 2009 को आईपीसी की धारा 435, 332, 427 और 147 के तहत किशोर समरीते सहित अन्य को 5 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एससी-एसटी अधिनियम के तहत कोर्ट ने सभी को 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ समरीते सहित 6 अन्य आरोपियों ने 2010 में हाईकोर्ट में अपील दायर की।