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Good News : 7 लाख से अधिक इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स!  

'फाइनेंस बिल 2023' के तहत 7 लाख रुपए से अधिक की आय पर भी छूट!

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Good News : 7 लाख से अधिक इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स!

New Delhi : केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स में बदलाव किया था। न्यू टैक्स रिजीम के साथ लोगों को राहत दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। 7 लाख तक की आय को इनकम को टैक्स से बाहर रखने की घोषणा की है।

अब सरकार ने एक और राहत टैक्सपेयर्स को दी है। फाइनेंस बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपए से अधिक की आय पर भी टैक्स छूट दी गई। सरकार ने न तो टैक्स स्लैब में बदलाव किया न टैक्सेबल इनकम में बदलाव किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने केवल उन लोगों को मामूली राहत दी, जिनकी आय 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत अधिक है।

7 लाख से अधिक आय भी दायरे से बाहर

लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई राहत के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की वार्षिक आय 7 लाख है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। वो टैक्स से बाहर है, लेकिन अगर किसी की इनकम 7,00,100 रुपए हो जाए तो उसे टैक्स स्लैब के तहत कैलकुलेशन करने के बाद 25010 रुपये देने होंगे।

इनकम में मात्र 100 रुपए बढ़ जाने पर टैक्सपेयर्स को 25 हजार 1 सौ रुपये का टैक्स देना पड़ता है। सरकार ने ऐसे ही टैक्सपेयर्स को मामूली राहत दी। ताकि, उन लोगों को राहत मिल सके, जिनकी इनकम टैक्स फ्री आय के दायरे से थोड़ी अधिक है। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि ये राहत कितने तक की रकम पर मिलेगी। सरकार ने फाइनेंस बिल में मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया है।

इन लोगों को मामूली राहत

आपकी इनकम 7,00,100 रुपए मतलब 7 लाख 100 रुपए है। यानी टैक्स फ्री इनकम से उसकी आय मात्र 100 रुपए अधिक है। यानी सिर्फ 100 रुपए की वजह से उसे 25,010 रुपये टैक्स चुकाना पड़ता है। सरकार ने ऐसे लोगों को मामूली राहत देते हुए राहत दी है। नए प्रस्ताव के तहत अगर आपकी इनकम 7,00,100 रुपये है तो उन्हें 25,010 रुपये टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि उन्हें सिर्फ 100 रुपए टैक्स चुकाना होगा।

बजट में मिली ये राहत

सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को राहत दी। सरकार ने 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। इसके पीछे सरकार की मंशा रही कि अधिक से अधिक लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए। ये जानना जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर कोई छूट नहीं दी जाती है।