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अघोषित अवैध कॉलोनी के रहवासियों से 34 हजार लेकर स्थाई बिजली कनेक्शन देगी सरकार

पांच सौ वर्गफीट के प्लाट पर रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के उपभोक्ता को देना होगा 3 हजार 256 रुपए

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अघोषित अवैध कॉलोनी के रहवासियों से 34 हजार लेकर स्थाई बिजली कनेक्शन देगी सरकार

भोपाल: राजधानी भोपाल सहित मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में आने वाली अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को अब स्थाई विद्युत कनेक्शन मिल सकेंगे। इसमें पांच सौ वर्गफुट के प्लाट पर रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के उपभोक्ताओं से 3 हजार 256 रुपए का शुल्क लेकर उन्हें स्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जा सकेंगे। प्रतिकिलोवाट 15 हजार 567 रुपए राशि जमा कर स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त किए जा सकेंगे।

अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाने के कारण अस्थाई कनेक्शन पर काफी अधिक राशि हर माह बिल के रुप में जमा करना पड़ता है। अवैध रुप से बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल तक भेजने के प्रावधान है। इसलिए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इन अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को स्थाई विद्युत कनेक्शन देने की योजना शुरु की है। पांच सौ वर्गफुट तक के प्लाट पर रहने वाले उपभोक्ता जो गरीबी रेखा के उपर आते है उन्हें कनेक्शन शुल्क 3 हजार 120 रुपए और अधोसंरचना शुल्क 31 हजार 13 रुपए के अलावा सप्लाई अफोडिँग शुल्क के रुप में 68 रुपए इस तरह कुल 3 हजार 322 रुपए का भुगतान करना होगा। 501 से 1000 वाट तक के लोड के लिए स्थाई बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 51 हजार 223 रुपए देना होगा। 1001 से 1500 किलोवाट लोड के स्थाई कनेक्शन के लिए 71 हजार 188 और 1501 से 2000 रुपए तक लोड वाले स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को 88 हजार 875 रुपए का भुगतान करना होगा।स्थाई बिजली कनेक्शन के लिए संबंधित बिजली कार्यालय वितरण केन्द्र और जोन में संपर्क करना होगा। यदि कॉलोनीके सामूहिक आवेदन मिलते है तो संपूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन राशि योजना के अंतर्गत भी आवश्यक विद्युत संरचना विस्तार का प्रावधान रहेगा। वैध स्थाई कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं पर कोई कार्यवाही नही की जाएगी।

बिजली का अवैध उपयोग करने पर होगी न्यायालयीन कार्यवाही-
बिजली कंपनी स्थाई विद्युत कनेक्शन देने के साथ ही अवैध कॉलोनियों वाले ट्रांसफार्मरों पर प्रतिदिन अवैध डोरी हटाने की कार्यवाही भी करेगी। विद्युत का अवैध उपयोग करने की स्थिति में विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।