Indore DM Orders: शनिश्चरी अमावस्या को लेकर भारी वाहनों पर प्रतिबंध

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Indore DM Orders: शनिश्चरी अमावस्या को लेकर भारी वाहनों पर प्रतिबंध

 

इंदौर:इंदौर जिले में 16 मई 2026 को शनिश्चरी अमावस्या एवं 17 मई को रविवार का अवकाश होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंदौर-खंडवा रोड पर तेजाजी नगर चौराहे से खंडवा की ओर जाने वाले तथा खंडवा से इंदौर आने वाले मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 15 मई 2026 की रात्रि 12 बजे से 18 मई 2026 की प्रातः 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में भारी वाहन तेजाजी नगर चौराहा बाईपास से होते हुए धामनोद की ओर से खंडवा जा सकेंगे। उक्त प्रतिबंध इंदौर जिले की सीमा में लागू रहेगा।

आदेश में बताया गया है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंदौर-खंडवा मार्ग से गुजरते हैं। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य एवं भारी वाहनों के दबाव के कारण यातायात बाधित होने तथा जाम की स्थिति निर्मित होने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोटर यान नियम 1994 के नियम 215 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

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प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू रहेगा। कार, जीप, दोपहिया एवं यात्री बसों का आवागमन पूर्ववत जारी रहेगा। वहीं दूध वाहन, नगर निगम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, सेना के वाहन, विद्युत मंडल एवं कृषि उपज मंडी से संबंधित आवश्यक सेवाओं के वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।