IPS Abhishek Mohanty: 2011 बैच के IPS अधिकारी ने दी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती, खटखटाया CAT का दरवाजा!

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IPS Abhishek Mohanty

IPS Abhishek Mohanty: 2011 बैच के IPS अधिकारी ने दी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती, खटखटाया CAT का दरवाजा!

रुचि बागड़देव की खास रिपोर्ट

हैदराबाद: IPS Abhishek Mohanty: भारतीय पुलिस सेवा में 2011 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक मोहंती ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी है,जिसमें उन्हें उनके पसंदीदा तेलंगाना कैडर के बजाय आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था।

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अभिषेक मोहती को हाल ही में करीमनगर पुलिस आयुक्त के पद से मुक्त किया गया था और जो तेलंगाना कैडर से हैं, ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), हैदराबाद पीठ का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें तेलंगाना कैडर के बजाय आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था।

मोहंती ने न्यायाधिकरण से 19 फरवरी के आदेश को निलंबित करने और केंद्र तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे उन्हें तेलंगाना कैडर में बने रहने की अनुमति दें।

अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि अधिकारी उनके निवास रिकॉर्ड पर उचित रूप से विचार करने में विफल रहे, जो उनके अनुसार उन्हें तेलंगाना कैडर के लिए योग्य बनाता है। मोहंती का दावा है कि वह हैदराबाद के स्थायी निवासी हैं, जो तेलंगाना में आता है, और इस तथ्य को अनदेखा किया गया। उनका दावा है कि उनका मामला प्रत्यूष सिन्हा समिति की सिफारिशों के पैराग्राफ 5.1.3 (I) के अंतर्गत आता है।

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उन्होंने 19 जुलाई, 2021 के CAT के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि तेलंगाना क्षेत्र से सीधी भर्ती होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से बाहरी व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IAS अधिकारी लोथेती शिव शंकर (IAS:2013) के साथ तुलना करते हुए, जिनका तेलंगाना कैडर आवंटन हाल ही में CAT द्वारा अधिवास के आधार पर बहाल किया गया था, मोहंती ने तर्क दिया कि उनका मामला भी इसी तरह का है।

कैट और उच्च न्यायालय दोनों ने पहले भी उनके तेलंगाना अधिवास की स्थिति को बरकरार रखा था, फिर भी केंद्र सरकार ने उनके अभ्यावेदन को खारिज करते समय इस पहलू की समीक्षा नहीं की।

मोहंती ने न्यायाधिकरण से आग्रह किया है कि वह केंद्र को निर्देश दे कि वह उनके मामले पर निवास के नजरिए से पुनर्विचार करे और आवंटन आदेश को निलंबित कर दे, ताकि अंतिम निर्णय होने तक उन्हें तेलंगाना में रहने की अनुमति मिल सके।

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