

Judgement : बेटे की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया!
Ratlam : 5 वर्ष पूर्व पिता द्वारा की गई अपने बेटे की हत्या के मामले में न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने आरोपी मांगीलाल (50) पिता फूलजी निवासी लक्कीपाड़ा थाना बाजना को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया!
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी राजू निनामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं ग्राम लक्कीपाड़ा में रहकर खेती का काम करता हूँ, हम दो भाई हैं बड़ा भाई सुखलाल उम्र करीब 30 वर्ष पिताजी मांगीलाल के पास रहता है मैं और मां हुकलीबाई अलग रहते हैं, पिता मांगीलाल का मकान मेरे मकान से करीब 1 किलोमीटर दूर है। 14 नवंबर 2020 की रात्रि को वह खेत पर गेहूं में पानी पिला रहा था, तो मेरे पास मेरे गांव का अशोक पिता ऊंकार सिंह मईडा आया और बोला कि तेरे भाई सुखलाल को तेरे पिता मांगीलाल ने मारपीट की है जो घर पर पड़ा है तब मैं व अशोक मोटरसाइकिल लेकर जल्दी पिताजी के घर पहुंचे वहाँ देखा कि मेरा भाई सुखलाल खून से लथपथ पड़ा है, सिर में पीछे की तरफ चोट होकर खून निकल रहा था और बाएं हाथ और बाएं पांव में भी चोट होकर टूटे हुए लग रहे थे। मैंने मेरे भाई सुखलाल को पूछा तो वह बोला कि उसे पिताजी मांगीलाल ने लट्ठ और कढ़ाई से मारपीट की हैं और वह मारपीट करके भाग गए हैं।
सुखलाल बहुत ज्यादा घबरा रहा था तो मैं गाड़ी की व्यवस्था करने गया और तूफान लेकर वापस घर आया तब तक सुखलाल की मौत हो चुकी थी। पिताजी मांगीलाल ने मेरे भाई सुखलाल को लट्ठ व कढ़ाई से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है। फरियादी राजू की रिपोर्ट पर बाजना थाने पर मांगीलाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक सुखलाल के शव का पोस्टमार्टम कराया गया घटनास्थल का नक्शा मौका निर्मित कर घटना स्थल से खून में सनी हुई मिट्टी व सादी मिट्टी तथा 1 एल्यूमिनियम की कढ़ाई जप्त की गई। आरोपी मांगीलाल से पुलिस ने पूछताछ की व पूछताछ के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक लाठी जप्त की गई। तहसीलदार से घटनास्थल का ट्रेस नक्शा तैयार करवाया गया व मृतक सुखलाल के पहनने के कपड़े जप्त किए गए।
तत्कालीन थाना प्रभारी बीएल भावर द्वारा जांच के दौरान गवाहों के कथन लिए व घटना में प्रयुक्त लाठी, कढ़ाई, घटनास्थल से खून से सनी हुई व सादी मिट्टी और मृतक के कपड़ों को जप्त कर जांच हेतु भोपाल स्थित न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था व संपूर्ण जांचकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से मृतक के भाई फरियादी राजू व उसकी मां हुकलीबाई सहित 11 गवाहों के कथन न्यायालय में करवाए गए। शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पिता को दोषी माना। मृतक सुखलाल व उसके पिता का एक साथ एक ही मकान में निवास करना व मृतक सुखलाल का शव उनके घर में पाया जाना परिस्थितियों को निर्मित करता हैं कि पिता द्वारा ही हत्या की गई है, भोपाल प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस रिपोर्ट में पिता से जप्त लाठी घटना स्थल से जप्त कढ़ाई, खून से सनी मिट्टी और मृतक के जप्त कपड़ों पर एक समान DNA प्रोफाइल पाया गया और सभी पर मृतक सुखलाल का रक्त पाया गया।