मामी का कत्ल करने वाले भांजे को उम्रकैद,अवैध संबंधों के बाद हुई थी हत्या

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मामी का कत्ल करने वाले भांजे को उम्रकैद,अवैध संबंधों के बाद हुई थी हत्या

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड इलाके में दो साल पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

●सगे भांजे ने की हत्या..

मृतिका की हत्या उसके ही सगे भांजे ने अवैध संबंधों के बाद झगड़े के कारण कर दी थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर अतुल दीक्षित की विवेचना और डीपीओ प्रवेश अहिरवार की पैरवी से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो हजार रूपए अर्थदण्ड एवं आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया है।

●ये था पूरा मामला..

छतरपुर शहर के सटई रोड पर रहने वाली बली शिवहरे एक बिरचुन फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था जब वह रात के समय चौकीदारी करने जाता था तब उसका भांजा कल्लू शिवहरे उसके घर पहुंच जाता था। कल्लू शिवहरे का उसकी मामी सुनीता के साथ अवैध रिश्ता था। वर्ष 2021 की एक रात कल्लू शिवहरे और सुनीता शिवहरे रात के समय मिले और इसी दौरान कल्लू और सुनीता के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल कल्लू शिवहरे छतरपुर छोड़कर गुजरात में नौकरी के लिए जाना चाहता था और सुनीता इस बात का विरोध कर रही थी। मामूली बहस के साथ शुरू हुआ यह झगड़ा हिंसक हो गया और इसके बाद कल्लू शिवहरे ने साड़ी से सुनीता का गला घोंट दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। सुबह जब हत्या का पता चला तो पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक विवेचना को आधार बनाया। कपड़ों से मिले वीर्य के सेम्पल, आरोपी की लोकेशन और घटना स्थल पर मिले संघर्ष के निशान सजा के लिए मुख्य आधार बने।