मध्यप्रदेश में औद्योगिक संबंध के लिए नया नियम, 3 पुराने नियम होंगे खत्म

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मध्यप्रदेश में औद्योगिक संबंध के लिए नया नियम, 3 पुराने नियम होंगे खत्म

भोपाल:  मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रभावशील मध्यप्रदेश औद्योगिक विवाद नियम, मध्यप्रदेश व्यवसाय संघ विनियम और मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन नियम जैसे तीन अधिनियमों के स्थान पर अब एक मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध नियम 2026 लागू किया जाएगा।

नये नियम में नियोजक और कर्मचारी के बीच समझौते के लिए लिखित करार किया जाएगा। जिसमें सुलहकर्ता अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। हर व्यावसायिक संस्थान को एक कार्य समिति गठित करना होगा जिसमें विभिन्न श्रेणी, समूह और कर्मकारों के वर्ग और स्थापनाओं की श्रेणी, दुकानों और विभागों में प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक शिकायत निवारण समिति भी दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। किसी भी औद्योगिक स्थापना में काम करने वाला कर्मचारी यदि किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य है तो संघ को नियोजक को लिखित रुप मे ंइनकी जानकारी देना होगा।

औद्योगिक विवाद निपटाने के लिए बनी कर्मकार शिकायत निवारण समिति के समक्ष कर्मचारी अपने विवाद का कारण बताते हुए आवेदन कर सकेगा। समिति तीस दिन में इस शिकायत का समाधान करेगी। कर्मचारी पंजीकृत व्यवसाय संघ की सदस्यता ग्रामीण कर्मचारियों के लिए बीस रुपए, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए तीस रुपए और अन्य कर्मचारियों के लिए पचास रुपए वार्षिक शुल्क देकर ली जा सकेगी। जहां नियोजक और कर्मचारी विवाद को न्याय निर्णय के लिए भेजने को सहमत होते है तो वहां न्याय निर्णयन समझौता किया जाएगा और इसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे। समझौते के साथ आर्बीटेटर अथवा उनकी लिखित या इलेक्ट्रानिक सहमति होगी।