Big Relief to IAS Aarti Dogra: उच्च न्यायालय खंडपीठ ने उनके खिलाफ ACB जांच के आदेश पर रोक लगाई

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Big Relief to IAS Aarti Dogra: उच्च न्यायालय खंडपीठ ने उनके खिलाफ ACB जांच के आदेश पर रोक लगाई

राजस्थान कैडर की प्रसिद्ध IAS अधिकारी और डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा (IAS:2006) को राहत देते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनके खिलाफ ACB जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। ACB जांच का आदेश उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने दिया था। डिस्कॉम के अध्यक्ष को जांच आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही राहत मिल गई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति शुभा मेहता की खंडपीठ ने माना कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन जांच लंबित हैं जिन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति रवि चिरानिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अधीक्षक अभियंता आरके मीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए IAS अधिकारी के खिलाफ ACB जांच का आदेश दिया था। मीना ने आरोप लगाया था कि डिस्कॉम अध्यक्ष ने उनकी फाइल पर निर्णय रोक रखा था, जिसके कारण उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि डिस्कॉम अध्यक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर निर्णय को कई महीनों तक जानबूझकर रोके रखा था, और इसे इस मामले में भ्रष्टाचार का संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार माना था।

अदालत ने ACB को तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया था।