मंदसौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों एवं परिजनों की अवैध अर्जित संपत्ति पर सफेमा एक्ट में कार्यवाही, 4 मामलों में 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज

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मंदसौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों एवं परिजनों की अवैध अर्जित संपत्ति पर सफेमा एक्ट में कार्यवाही, 4 मामलों में 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर। जिला मुख्यालय पुलिस कंट्रोल रूम से सोमवार शाम प्राप्त जानकारी अनुसार मुंबई सफ़ेमा के सक्षम अधिकारी (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976) द्वारा वर्ष 2026 मे जिले भर में मादक पदार्थ के 04 प्रकरणों में तस्करों एवं उसके परिवारजनों की चल अचल सम्पत्ति का वित्तीय अनुसंधान कर कुल 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रूपये की चल अचल सम्पत्ति के फीजिंग आदेश जारी।

जिले के भावगढ़ गरोठ और पिपलियामण्डी तीन थानों के 04 प्रकरणों में 04 आरोपी तस्करों एवं उनके परिजनों के विरूद्ध सफेमा न्यायालय द्वारा कार्यवाही करते कुल 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रूपये की संपत्ति के फीजिंग आदेश किये जारी।

म०प्र० शासन एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त निर्देशों के पालन हेतु श्री विनोद कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। ऐसे तस्करों के प्रकरणों  को चिन्हित कर उन तस्करो एवं उनके नातेदारों की चल अचल सम्पत्ति की जानकारी संकलित करवाकर थाना प्रभारी/ विवेचकों से वित्तीय अनुसंधान करवाया गया, जिसके फलस्वरूप दि. 01 जनवरी से अब तक अप्रैल 27 तक की अवधि में कुल 04 प्रकरणों के आरोपी एवं उनके नातेदारों की 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रूपये की चल अचल सम्पत्ति पाई जाने पर थाना प्रभारी/ विवेचक द्वारा फ्रीजिंग आदेश तैयार कर प्रकरण सक्षम अधिकारी सफेमा, मुम्बई के न्यायालय में पेश किये गये जहां से आरोपी एवं उनके नातेदारो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई की गई एवं सुनवाई उपरान्त 04 प्रकरणों में प्रकरणों में 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रूपये की सम्पत्ति के फ्रीजिंग आदेश कन्फर्म किये गये।

प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार थाना भावगढ के अपराध क्र0 118/10 धारा 8/18,29 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी रामविलास पिता कंवरलाल पाटीदार उम्र 62 वर्ष निवासी रिण्डा थाना अफजलपुर जिला मंदसोर की कुल 9 करोड़ 40 लाख 90 हजार रू की अवैध चल-अचल संपत्ति का माननीय सफेमा न्यायालय मुंबई द्वारा फीजिंग आदेश जारी किया गया।

प्रकरण नंबर 2 में थाना भावगढ के अपराध क्र0 127/13 धारा 8/18,21,29 एनडीपीएस एक्ट में आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता धन्नालाल कुमावत उम्र 45 साल निवासी कटलार पुलिस थाना थाना भावगढ़ जिला मंदसौर की कुल 4 करोड 92 लाख रू की अवैध चल-अचल संपत्ति का माननीय सफेमा न्यायालय मुंबई द्वारा फीजिंग आदेश जारी किया गया।

प्रकरण नंबर 3 थाना गरोठ के अपराध क्र0 436/25 धारा 8/22, 29 एन डी पी एस एक्ट में आरोपी कुशाल सिंह पिता विक्रमसिंह उर्फ गुड्डुसिंह सौधिया राजपुत उम्र 23 साल निवासी राम मंदिर के पास बरखेड़ी मिठ्ठु थाना गरोठ जिला मंदसौर की कुल 6 करोड 84 लाख 50 हजार 500 रू की अवैध चल-अचल संपत्ति का माननीय सफेमा न्यायालय मुंबई द्वारा फीजिंग आदेश जारी किया गया।

प्रकरण नंबर 4 में थाना पिपलियामंडी के अपराध क्रमांक 208/25 धारा 8/15, 29 एन डी पी एस एक्ट में आरोपी उमराव सिंह पिता गोबर सिंह चौहान जाति सौंधिया राजपूत नि० तलाव पिपलिया थाना नारायणगढ़ की कुल 9 करोड 06 लाख 3 हजार 513 रू की अवैध चल-अचल संपत्ति का माननीय सफेमा न्यायालय मुंबई द्वारा फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त 04 प्रकरणों में कुल 21 करोड़ 18 हजार 100 रूपये की अचल संपत्ति एवं 01 करोड़ 07 लाख 85 हजार 913 रूपये की चल संपत्ति कुल 22 करोड़ 08 लाख 04 हजार रूपये की अवैध चल-अचल संपत्ति का माननीय सफेमा न्यायालय मंबई द्वारा फीजिंग आदेश जारी किया गया।