MP News: शिक्षा विभाग में पात्र तो जनजाति विकास विभाग में अपात्र अब बन गए पात्र, मामला शिक्षकों की नियुक्ति का

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भोपाल: उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सैकड़ों शिक्षकों को आदिम जाति कल्याण विभाग ने पहले नौकरी पर रख लिए बाद में दस्तावेजो के सत्यापन के समय स्नातकोत्तर परीक्षा में विषय अलग होंने के कारण नौकरी से हटा दिया। अब शिक्षा विभाग में इसी तरह के मामलों में नौकरी पर रखे जाने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी हटाए गए शिक्षकों को वापस नौकरी पर रखने के फरमान जारी किए है।

जनजातीय कार्य विभाग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर नवंबर 2021 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थापना दी थी। बाद में जब चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण हुआ तो उनके स्नातकोत्तर परीक्षा की डिग्री में मूल विषय से हटकर विषय में डिग्री होंने के कारण उनका चयन निरस्त करते हुए उन सभी को नौकरी से बाहर कर दिया था। इसके बाद जब लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर स्नातम परीक्षा मूल विषय से उत्तीर्ण और स्नातकोत्तर परीक्षा सहविषय से उत्तीर्ण करने वाले सभी चयनित उम्मीदवारों को पात्र माना है और ऐसे सभी मामलों में उम्मीदवारों को नौकरी पर यथावत रखने को कहा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने यहां की भर्तियों में पात्रता के लिए इस निर्देश के तहत उम्मीदवारों को पात्र माना है।  इस आदेश के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने भी उच्चर माध्यमिक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे सभी उम्मीदवारों को वापस नौकरी पर बुला लिया है जिनके स्नातक परीक्षा में मूल विषय विज्ञापन के अनुसार थे और स्नातकोत्तर डिग्री सह विषय में है। इस आदेश से चार से पांच दर्जन शिक्षकों की नौकरी में वापसी हो सकेगी।

इस तरह बदला निर्णय-

जनजातीय कार्य विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर आदेश जारी कर विशाल जैन की नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक भौतिक शास्त्र के पद पर करते हुए उन्हें उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धार में पदस्थ किया था।  दस्तावेजों की जांच के समय विशाल जैन के जीव विज्ञान के स्थान पर एप्लाईड फिजिक्स विषय में स्नातकोत्तर होंने के कारण 27 मई 2022 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने 19 अप्रैल 2022 को आदेश जारी कर शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थी द्वारा सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पात्र जाने जाने के निर्देश जारी किए जिन्होंने स्नातक परीक्षा को मांग के अनुरुप मूल विषय में उत्तीर्ण की थी लेकिन स्नातकोत्तर सहविषय से उत्तीर्ण की है।  इसके बाद आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने विशाल जैन के 27 मई को चयन निरस्त किए जाने के आदेश को ही निरस्त करते हुए उनकी यथावत पदस्थापना मान्य कर दी है।

इनको फिर मिली नौकरी-चंद्रकला भागवत,  सीमा भारती, अंजलि भार्गव, प्रिंस असाटी, अंजना सोनी, देवांगद शुक्ला, आभा नायर,  शिवानी अवस्थी, सुमन अटल, योगेश गोयल, जीतेन्द्र सिंह आर्य, अंकिता रोटिया, रचना पटेल, गौरव पाटीदार,  नीता मिश्रा, नेहा रावत, लीलाशंकर धाकड़, साधना साहू, अभिषेक यादव, रीना धाकड़, शिवांगी जैन और बीनू करजानी इसके अलावा अन्य कई उम्मीदवारों के भी चरण बद्ध आदेश जारी किए जा रहे है।