MP News: पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या के मामले में चार और पकड़ाए

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Badwani MP: कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या, फिर की आत्महत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी

बालाघाट। पूर्व जिला पंचायत सदस्य व बब्बर सेना प्रमुख डाली दमाहे की हत्या के मामले में पुलिस ने चार और आरोपितों को पकड़ा है पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि इस मामले में साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और जिसमें जो भी आरोपित लिप्त है सबकी गिरफ्तारी की जाएगी।

पुलिस ने बताया कि पूव जिला पंचायत सदस्य के उपर 28 फरवरी की रात संजीव भाउ अग्रवाल समेत अन्य लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था यहां पर उनकी हालत नाजुक होने के कारण गोंदिया रेफर किया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया वहीं पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित संजीव भाउ अग्रवाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद चार अन्य और आरोपितों को पुलिस ने पकड़ा है।

मारपीट के मामले पति पत्नी को एक-एक साल की सजा
बैहर। मारपीट के मामले में पति पत्नी को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है।साथ ही 200-200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।शनिवार को फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल बैहर के अदालत में सुनाया गया है। आरोपित रतनलाल पिता माहूलाल टेकाम 55 वर्ष और समुना बाई पति रतनलाल 47 वर्ष दोनों ग्राम उमरिया थाना रूपझर निवासी है।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि 12 जुलाई 2013 को शाम सात बजे फरियादी शांति बाई अपने कमरे में थी।

तभी उसकी समुनाबाई के बच्चें फरियादी के कमरे में खेल रहे थे।तभी आरोपितों ने बच्चों को आवाज दिया तो बच्चे कमरे से बाहर निकले। उसी समय आरोपितगण एक राय होकर फरियादी को गाली गलौज देने लगे। इस बात से मना करने पर पर आरोपित रतनलाल ने फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किया और आरोपित समुनाबाई ने डंडे से मारपीट की थी।उसी समय आरोपित रतनलाल ने फरियादी के सिर पर चाकू जैसी धारदार चीज से मारकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद मोहनलाल ने बीच बचाव कराया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में कराई।पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी पंजाब सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बैहर द्वारा की गई।