New LTC Rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTC Rules में वित्त मंत्रालय ने बदलाव किए

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New Delhi : नई जानकारी के अनुसार, 7th pay commission के तहत केंद्र सरकार ने एलटीसी नियमों (LTC rules) में संशोधन किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession) उनके वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यह उन्हें हवाई या ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है और सरकार यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति करती है। नए बदलाव के मुताबिक नए निर्देश जारी किए गए हैं।

सबसे सस्ते किराए का टिकट खरीदें
वित्त मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ‘सबसे सस्ता किराया‘ चुनना चाहिए जो कि यात्रा वर्ग में उपलब्ध हो। यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले टिकट बुक कर लिए जाने चाहिए।
● केवल एक टिकट (One ticket only) : यह नियम कहता है कि कर्मचारी यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 टिकट ही बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, टिकट केवल अधिकृत ट्रैवलिंग एजेंटों के माध्यम से ही बुक किए जाने चाहिए।
● कैंसिलेशन से बचने की कोशिश करें (Try to Avoid Cancellation) : कर्मचारियों को अपने टिकट कैंसिल करने से बचने के लिए कहा गया है। बहुत जरूरी होने पर ही ऐसा किया जाए।
● रद्द करने का कारण बताना होगा : कर्मचारियों को 72 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने का कारण बताना होगा। साथ ही एजेंटों को कोई फीस नहीं देनी।