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Opposition to PSC formula : PSC के रिजल्ट फॉर्मूले के खिलाफ छात्र हाईकोर्ट में!

फार्मूले को चुनौती दी, यह नियम और कानून के विरूद्ध!

Opposition to PSC formula : PSC के रिजल्ट फॉर्मूले के खिलाफ छात्र हाईकोर्ट में!

Indore : हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में में एक छात्र ने पीएससी के रिजल्ट घोषित करने के फॉर्मूले के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। छात्र नवीन मेश्राम ने याचिका में पीएससी के 113 प्रतिशत रिजल्ट घोषित करने के फार्मूले को चुनौती देते हुए कहा है कि यह नियम और कानून के विरूद्ध है।

पीएससी ओबीसी आरक्षण विवाद के कोर्ट में विचाराधीन होने से पिछले कुछ समय से 87-13-13 के फॉर्मूले से रिजल्ट जारी कर रहा है। जिसमें पदों के मुकाबले 87 प्रतिशत का मुख्य परिणाम और 13-13 प्रतिशत के दो प्रावधिक परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इस फॉर्मूले के छात्र पक्ष में नहीं हैं, इसलिए न्यायालय की शरण मे गए है। लोक सेवा आयोग के अनुसार प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फार्मूले के आधार पर आयोग को रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग बीते महीनों से एक के बाद एक करीब पांच परीक्षाओं के अंतिम परिणाम 87-13-13 के फार्मूले पर घोषित भी कर चुका है। इस फॉर्मूले के तहत 14% ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर 87% पदों के अनुक्रम में मुख्य परिणाम घोषित किया जाता है। बाकी दो प्रावधिक नतीजे होते हैं। एक में 13% अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार होते हैं। जबकि, एक अन्य सूची में 13% ओबीसी के उम्मीदवारों की चयन सूची होती है। आयोग का कहना है कि न्यायालय जो भी निर्णय देगा, लेकिन पिछली चयन सूची मान्य रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी 2023 को होगी।